अब्दुल्ला आजम की फिर बढ़ी मुश्किलें, अब इस मामले में हाईकोर्ट ने किया तलब
प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के विधायक और सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रामपुर में जिला अदालत से रिहाई के बाद अब उन्हें हाईकोर्ट में हाजिर होने का फरमान आ गया है। हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को होईकोर्ट तलब किया है और उम्र विवाद मामले में उन्हें हाईकोर्ट में हाजिर होकर अब अपनी सफाई पेश करनी होगी। गौरतलब है कि आजम खान व उनके परिवार पर फर्जी व कूट रचित दस्तावेज बनवाने का आरोप है, जिसमें उनके साथ उनकी पत्नी व बेटा भी नामजद है। इसी मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और गिरफ्तारी की कार्रवाई से बचने के लिए आजम खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर गिरफ्तारी पर रोक समेत मुकदमा रद्द करने की मांग की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने आजम खान को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। लेकिन इसी बीच रामपुर के नवाब काजिम अली ने अब्दुल्ला के विरूद्ध इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल की और उम्र गलत बताने को आधार बताकर निर्वाचन रद्द करने की मांग की है। इसी मामले में अब अब्दुल्ला को हाईकोर्ट तलब किया गया है, जहां, वह अपना बयान दर्ज कराएंगे।
क्या है मामला
उत्तर प्रदेश के रामपुर के रहने वाले भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने रामपुर थाने में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा व बेटे अब्दुल्ला आजम के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने अपने बेटे का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाया और फिर फर्जी तरीके से पासपोर्ट भी बनवा लिया। तहरीर में फर्जी तरीके से बनवाए गए अभिलेख के सहारे चुनाव लड़ने पर भी सवाल उठाए गए हैं। मामले में रामपुर थाने में आजम खान व उनके परिजनों पर कूटरचना और धोखाधड़ी आदि की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जबकि दूसरा मामला चुनाव याचिका के तहत इसी आरोपों के आधार पर निर्वाचन रद्द करने को लेकर है। जिसमें अब्दुल्ला की जन्मतिथि पर अब बहस के साथ गवाही दर्ज कराने का क्रम चल रहा है।
मां समेत इन लोगों का दर्ज हुआ बयान
इस मामले में अभी तक आजम खान की पत्नी यानी अब्दुल्ला की मां तंजीन फातिमा, क्वींस मैरी हॉस्पिटल की डॉक्टर उमा सिंह और सेंट पॉल स्कूल रामपुर के पूर्व प्रधानाचार्य और निदेशक सहित अन्य लोगों इलाहाबाद हाईकोर्ट में दर्ज किया जा सका है और इन लोगों के बयान के बाद अब अब्दुल्ला को भी उच्च अदालत ने तलब किया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि 26 अगस्त को अब्दुल्ला हाईकोर्ट में हाजिर होकर अपना बयान दर्ज कराएं। इस मामले की अगली सुनवाई भी 26 अगस्त को ही होगी। याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी कर रहे हैं।
क्या है सवाल
चुनाव याचिका में अब्दुल्ला आजम खान के विधानसभा चुनाव लड़ने की योग्यता को चैलेंज किया गया है और कोर्ट को बताया गया है कि चुनाव लड़ते समय अब्दुल्ला की उम्र 25 वर्ष की नहीं थी। लेकिन, उन्होंने गलत जन्मतिथि दर्ज कराकर चुनाव लड़ा था और जीतकर विधान सभा पहुंच गये हैं। अदालत को बताया गया है कि अब्दुल्ला के हाई स्कूल से परास्नताक तक की डिग्रियों में जन्म तिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज है। जबकि यही तिथि उनके पैन कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस में भी दर्ज है। जिससे साफ है कि अब्दुल्ला चुनाव लड़ने के समय 25 साल के नहीं थे और कूट रचित अभिलेखों के आधार पर उन्होंने अपना नामंकन किया। यह कानून और संविधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन है। ऐसे में उनका निर्वाचन रद्द किया जाना चाहिए।
क्या बोलीं अब्दुल्ला की मां
इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपना बयान दर्ज कराने के लिए पहुंची अब्दुल्ला की मां व राज्यसभा सांसद तंजीन फातिमा ने हाईकोर्ट को बताया कि अब्दुल्ला का जन्म 1993 में नहीं बल्कि 1990 में हुआ था और उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज हुई जन्मतिथि गलत है। उन्होंने बताया कि हाईस्कूल के प्रमाणपत्र में दर्ज गलत जन्म तिथि को दुरुस्त करने के लिए जब उन्होंने अर्जी दी तो इसे काल बाधित माना गया। हालांकि, पासपोर्ट में उन्होंने जन्मतिथि दुरुस्त करा ली थी। वहीं, पैन कार्ड के मामले में भी उन्होंने सफाई दी कि पैन कार्ड में जन्मतिथि सुधार के लिए अर्जी दी गई है। तंजीन फातिमा ने हाईकोर्ट में अब्दुल्ला के जन्म के समय का भी हाल बताते हुए कहा कि अब्दुल्ला का जन्म लखनऊ में 30 सितंबर 1990 को क्वींस मैरी हॉस्पिटल में हुआ था। उस समय वह सरकारी नौकरी में थीं और इसके लिए उन्होंने मातृत्व अवकाश भी लिया था। तंजीन ने अस्पताल रिकार्ड में भी अब्दुल्ला का जन्म 1990 ही होने का दावा किया, जिसके बाद अस्पताल के डॉक्टर ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। वहीं, हाईस्कूल पास करने वाले स्कूल के पूर्व प्रधानाचार्य ने अब्दुल्ला के जन्म को लेकर अपना बयान दर्ज करा दिया है। अब इसी क्रम में 26 अगस्त को अब्दुल्ला का भी बयान दर्ज किया जाएगा।
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