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37 लाख की धोखाधड़ी मामले में सोनाक्षी सिन्हा को राहत, हाईकोर्ट ने लगाई गिरफ्तारी पर रोक

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Allahabad News, इलाहाबाद। बॉलीवुड की दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 37 लाख रुपये की धोखाधड़ी मामले में कोर्ट ने सोनाक्षी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। दरअसल, एडवांस लेकर एक कार्यक्रम में नहीं पहुंचने के मामले में यूपी के मुरादाबाद में सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

क्या है मामला

क्या है मामला

मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र स्थित शिवपुरी मौहल्ले में रहने वाले प्रमोद शर्मा इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं। प्रमोद शर्मा द्वारा दिल्ली के श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में 30 सितंबर को इंडिया फैशन ब्यूटी अवार्ड का इंवेंट करवाया जाना था, जिसके लिए उन्होंने टैलेंट फ़्यूलन कम्पनी के जरिये फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा को आमंत्रित किया था। सोनाक्षी सिन्हा द्वारा कार्यक्रम में आने की सहमति देने के बाद एक करार भी तय हुआ था।

कार्यक्रम में नहीं पहुंची सोनाक्षी

कार्यक्रम में नहीं पहुंची सोनाक्षी

प्रमोद का आरोप है कि सोनाक्षी ने ऐन कार्यक्रम के दिन 30 सितंबर, 2018 को सवेरे 10 बजे की फ्लाइट कैंसिल कराके सवा तीन बजे की फ्लाइट बुक कराने को कहा। सोनाक्षी के मैनेजर के कहने पर 64 हजार रुपये में नए सिरे से दो टिकट कराए गए, लेकिन सबकुछ तय होने के बावजूद सोनाक्षी सिन्हा कार्यक्रम में प्रस्तुति देने नहीं आई। इससे कार्यक्रम में मौजूद भीड़ ने हंगामा कर दिया। नाराज लोगों ने तोड़फोड़ भी। सोनाक्षी के न आने के चलते कार्यक्रम रद्द करना पड़ा, जिसके बाद आयोजन से जुड़े तमाम खर्चे उनको अपनी जेब से भरने पड़े।

आत्महत्या की कोशिश के बाद दर्ज हुआ केस

आत्महत्या की कोशिश के बाद दर्ज हुआ केस

बता दें कि प्रमोद शर्मा ने इस संबंध में पुलिस से शिकायत की, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। इसी से दुखी होकर प्रमोद ने 13 फरवरी को जहर खा लिया। संयोग अच्छा रहा कि समय पर इलाज मिल जाने की वजह से प्रमोद की जान बच गई। उसके इस कदम के बाद पुलिस ने सोनाक्षी सिन्हा के अलावा फुल ऑन कंपनी के अभिषेक सिन्हा, धूमिका ठक्कर, एडगर सकारिया और मालविका पंजाबी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच पूरी होने के बाद सोनाक्षी सिन्हा समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कहा जा रहा है कि शिकायतकर्ता ने पुलिस पर दबाब बनाने के लिए जहर खाने का कदम उठाया है।

कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

एफआईआर में सोनाक्षी सिन्हा, अभिषेक सिन्हा, मालविका पंजाबी, धूमिल कक्कड़, एडगर सकारिया को नामजद आरोपी बनाया गया था। इस एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने सोनाक्षी को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है।

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English summary
Allahabad High Court restrains Sonakshi Sinha from arrest
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