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हमसफर रिजॉर्ट पर आजम खान को मिली राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तोड़ने पर लगाई रोक

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प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर से सांसद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा के नाम से रामपुर में बने हमसफर रिजॉर्ट को गिराए जाने के आदेश पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने रामपुर विकास प्राधिकरण के ध्वस्तीकरण आदेश को गलत माना है। बता दें कि 27 अगस्त को रामपुर विकास प्राधिकरण ने आजम खान के आलीशन हमसफर रिजॉर्ट को ध्वस्त करने के आदेश दिए थे।

allahabad high court prohibits breaking of humsafar resort of azam khan

ध्वस्तीकरण के आदेश के खिलाफ अपील करने का अधिकारी
कोर्ट ने कहा कि रिजॉर्ट की मालकिन डॉक्टर तंजीन फातिमा को रामपुर विकास प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील करने का अधिकार है। अपील का फैसला आने तक रिजॉर्ट के ध्वस्तीकरण के आदेश पर रोक रहेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता एवं न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने याची को दो सप्ताह के भीतर ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ विभागीय अपील दाखिल करने और संबंधित प्राधिकारी को उस अपील को चार सप्ताह में निस्तारित करने का आदेश दिया है।

रामपुर प्राधिकरण के नोटिस को दी थी चुनौती
दरअसल, रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 27 अगस्त 2020 को जारी ध्वस्तीकरण नोटिस को डा. तंजीम फातिमा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी। याचिका पर न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की पीठ ने सुनवाई की। रामपुर विकास प्राधिकरण और प्रदेश सरकार के अधिवक्ताओं ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याची के पास अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट के तहत ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करने का विकल्प मौजूद है। लेकिन डॉ तंजीन फातिमा ने ऐसा न करके यह याचिका दाखिल की है। इसलिए याचिका पोषणीय नहीं है।

दो सप्ताह के अंदर दाखिल करें याचिका: कोर्ट
दूसरी तरफ डॉ तंजीन फातिमा के अधिवक्ता सफदर अली काजमी न कहा कि दो सप्ताह के भीतर अपील दाखिल कर दी जाएगी। तब तक ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए और एक निश्चित अवधि के भीतर अपील के निस्तारण का आदेश दिया जाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि याची के पास अपील दाखिल करने का विकल्प है। इसलिए वह इस आदेश की प्रति के साथ दो सप्ताह में अपील दाखिल करें और संबंधित प्राधिकारी चार सप्ताह में अपील का निस्तारण गुणदोष के आधार पर करें। इस बीच अगले छह सप्ताह या अपील के निस्तारण तक, जो भी पहले हो, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की जाएगी।

रामपुर प्राधिकरण ने जारी किया था नोटिस
दरअसल, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अगस्त महीने के आखिरी दिनों में आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट को तोड़ने के लिए नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया कि सपा सांसद 15 दिनों के अंदर स्वयं अवैध निर्माण को ध्वस्त करें। इसके बाद भी यदि कब्जा नहीं हटाया गया तो आरडीए खुद इसे धवस्त कर देगा साथ ही इसका खर्चा भी वसूलेगा।

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English summary
allahabad high court prohibits breaking of humsafar resort of azam khan
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