इलाहाबाद / प्रयागराज न्यूज़ के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
Oneindia App Download

साक्षी-अजितेश की शादी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना वैध, योगी सरकार को सुरक्षा देने का आदेश

Google Oneindia News

प्रयागराज। पिछले एक सप्ताह से पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहे साक्षी व अजितेश मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साक्षी व अजितेश की ओर से अपनी शादी के प्रूफ के तौर पर पेश किए गए प्रमाण पत्र को कानूनी तौर पर सही माना है और यूपी की योगी सरकार को आदेशित किया है कि वह इन दोनों को सुरक्षा प्रदान करें। हालांकि, पुलिस ने एक दिन पहले ही साक्षी व अजितेश को पुलिस सुरक्षा प्रदान कर दी थी और पुलिस सुरक्षा के बीच ही दोनों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ले आया गया था।

साक्षी-अजितेश को कोर्ट से बड़ी राहत

साक्षी-अजितेश को कोर्ट से बड़ी राहत

प्रयागराज पहुंचने के बाद साक्षी व अजितेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट के गेस्ट हाउस में रखा गया था और कोर्ट सुबह 8:00 बजे खुलने के बाद दोनों को गेट नंबर 3 से सुनवाई के लिए कोर्ट के अंदर ले जाया गया। फिलहाल, हाईकोर्ट ने दोनों को बड़ी राहत देते हुए इनकी शादी को वैध करार किया है और सुरक्षा भी मुहैया कराने को कहा है।

क्या है प्रकरण

क्या है प्रकरण

बरेली के भाजपा विधायक राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी ने अजितेश कुमार नाम के युवक से शादी की है। शादी के बाद दोनों ने सोशल मीडिया पर कई वीडियो जारी किए और अपनी जान को खतरा बताते हुए विधायक राजेश मिश्रा पर कई आरोप जड़ दिए थे। इस मामले ने सोशल मीडिया पर वायरल सुर्खियां बटोरी तो मीडिया ने भी इसे हाथों-हाथ ले लिया। अजितेश खुद को एक दलित जाति का बता रहा है और इस मामले में अंतरजातीय विवाह को लेकर पूरे प्रदेश में एक राजनैतिक माहौल बना दिया गया है। लगातार कई दिनों से राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां बटोर रहे इस मामले पर आज पूरे देश की नजर थी कि आखिर हाईकोर्ट इस मामले पर क्या फैसला सुनाएगा और जैसा कि उम्मीद थी हाईकोर्ट दोनों की शादी को वैध मानते हुए इन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराने को कहा है।

रविवार को ही मिली सुरक्षा

रविवार को ही मिली सुरक्षा

उत्तर प्रदेश की बरेली पुलिस रविवार को ही अजितेश व साक्षी से मिलने के लिए दिल्ली पहुंच गई थी, जहां गीता कॉलोनी में साक्षी व अजितेश के साथ इनके परिजनों से मुलाकात की गई। दोनों को अपनी सुरक्षा में लेकर पुलिस प्रयागराज आई। सोमवार को इन दोनों की ओर से दाखिल की गई सुरक्षा याचिका पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति वाईके श्रीवास्तव की एकल पीठ ने की है।

ये भी पढ़ें: इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाहर से प्रेमी युगल का अपहरण, गन प्वाइंट पर उठा ले गए बदमाशये भी पढ़ें: इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाहर से प्रेमी युगल का अपहरण, गन प्वाइंट पर उठा ले गए बदमाश

Comments
English summary
allahabad high court orders on bjp mla daughter sakshi mishra and ajitesh case
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X