यूपी सहायक अध्यापक भर्ती 2018: बेसिक शिक्षा के विशेष सचिव को HC ने भेजा अवमानना नोटिस, मांगा स्पष्टीकरण

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के आदेश का पालन न करने पर विशेष सचिव अनुभाग पांच बेसिक शिक्षा मनीष वर्मा को अवमानना नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है। कोर्ट ने मनीष वर्मा को आदेश का अनुपालन करने का एक और मौका दिया है। मामले को लेकर याची अंजना त्रिपाठी की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर जस्टिस विवेक कुमार बिरला की एकलपीठ ने यह आदेश दिया है।

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आदेश के अनुपालन का एक और मौका

याची का कहना था कि हाईकोर्ट ने याची को 2018 की भर्ती में नियुक्ति देने पर विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया था, लेकिन अधिकारियों द्वारा इस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। सरकारी वकील ने कोर्ट को जानकारी दी कि नियुक्ति का मामला शासन में लंबित है। सरकार की ओर से दिए गए जवाब के आधार पर कोर्ट ने इस मामले में विशेष सचिव को पक्षकार बनाया और आदेश दिया कि उन्हें नोटिस जारी कर आदेश के अनुपालन का एक और मौका दिया है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में जवाब मांगते हुए कहा है कि यदि जवाब दाखिल नहीं किया जाता है तो अवमानना के आरोप निर्मित किए जाएंगे। इस दौरान आदेश के पालन का भी एक और अवसर दिया है। याचीगण का कहना है कि 22 अक्टूबर 2020 को बेसिक शिक्षा विभाग को आदेश दिया था कि याचीगण को दो गलत प्रश्नों के अंक देकर संशोधित परिणाम जारी किया जाए। इस आदेश का पालन अब तक नहीं किया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के वकील की मानें तो मामले को 103 अभ्यर्थियों की सूची के साथ शासन को भेज दिया गया है।

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