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इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, 6 अप्रैल तक नागरिकों से किसी भी तरह की वसूली नहीं करेंगे सरकारी संस्थान

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प्रयागराज। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आम जनता को कोई परेशानी न हो, इसके मद्देनजर महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने प्रदेश में किसी भी वित्तीय व सरकारी संस्थाओं द्वारा दो सप्ताह तक किसी भी प्रकार की वसूली पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक, 6 अप्रैल 2020 तक वित्तीय संस्थाओं, बैंकों या सरकारी संस्थाओं द्वारा किसी प्रकार की वसूली या कार्रवाई पर रोक रहेगी। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि इस दौरान कोई भी नीलामी प्रक्रिया नहीं होगी।

Allahabad High Court bans recovery till April 6

कोर्ट ने कहा कि इस दौरान किसी के भी मकान का ध्वस्तीकरण नहीं किया जाएगा, न ही किसी को भी उसके मकान से बेदखल किया जाएगा। जिला प्रशासन एवं अर्द्धंन्यायिक संस्थाएं किसी भी अधिकारी को पेशी के लिए तलब नहीं करेंगी। कोर्ट ने यह कदम कोरोना वायरस की भयावहता को देखते हुए दिया है। बता दें कि यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा तथा न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने दर्पन साहू की बैंक वसूली के खिलाफ दाखिल याचिका की सुनवाई के बाद दिया है।

बता दें कि प्रदेश में काफी संख्या में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज पाए गए हैं। आज ही गौतमबुद्ध नगर में कोरोना वायरस से संक्रमित एक अन्य मामले की पुष्टि हुई है। इसी के साथ जिले में COVID- 19 के कुल मामले बढ़कर 4 हो गए हैं। संक्रमित व्यक्ति इंडोनेशिया से लौटा था जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। नोएडा सेक्टर 41 के रहने वाले इस व्यक्ति का सैंपल 4 दिन पहले ही लिया गया था। मंगलवार को नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल (NCDC) ने दो नए मामलों की पुष्टि की थी। देश में संक्रमित लोगों की संख्या 150 हो गई है।

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English summary
Allahabad High Court bans recovery till April 6
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