यूपी में DJ बजाने पर अब लगेगा 10 लाख तक का जुर्माना, हाईकोर्ट ने बारात पर भी सख्ती के आदेश दिए
प्रयागराज। ध्वनि प्रदूषण और यातायात बाधित होने की समस्या को लेकर प्रदेश में 'इलाहाबाद हाईकोर्ट' ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट के जस्टिस पीकेएस बघेल और जस्टिस पंकज भाटिया की खंडपीठ ने कहा है कि डीजे बजाकर या सड़कों पर बारात घुमाकर परेशानियां खड़े करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। ट्रैफिक रूल्स की तरह अब डीजे वाले नियम का उल्लंघन करने पर भी भारी-भरकम जुर्माना भरना पड़ेगा। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों के तहत तेज आवाज में डीजे बजाने पर कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई मैरिज हाउस नियमों का उल्लंघन करे तो पुलिस को 100 नम्बर पर शिकायत की जा सकती है। साथ ही अब किसी भी बारात को मैरिज हाउस से सिर्फ सड़क पर 100 मीटर की दूरी से ही निकालने की अनुमति है।
100 मीटर दूरी से ही बारात चढ़ने की अनुमति
इस नियम का यदि तीन बार उल्लंघन होता है तो जिलाधिकारी मैरिज हाउस का लाइसेंस निरस्त कर सकते हैं। कोई भी बारात, मैरिज हाउस से 100 मीटर की दूरी से ज्यादा दूरी से चढ़ेगी तो मैरिज हाउस के मालिक से जुर्माना लिया जाएगा।
डीजे बजाने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना
इतना ही नहीं, अब पहली बार डीजे बजाने पर एक लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। दूसरी बार ऐसी हरकत की तो जुर्माना 5 लाख रुपए हो जाएगा। फिर भी नहीं मानते हैं और तीसरी बार डीजे बजाया तो 10 लाख रुपए तक का जुर्माना वसूला जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार बाइलॉज बनाया जाए
उपर्युक्त फैसलों से अलग, हाईकोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण के प्रतावित बाइलॉज लागू होने वाले नियम से विपरीत होने की वजह से उसे अनुमोदित करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार बाइलॉज बनाया जाए।
पढ़ें: हजारों करोड़ लेकर भागे मेहुल चोकसी पर गुजरात में 108 किलो सोने की ठगी का भी केस चला..