जमीन हड़पने के मामले में आजम खान को हो सकती है 10 साल की जेल, हाईकोर्ट पहुंचे 26 किसान
प्रयागराज। सपा सांसद आजम खान की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। जमीन हड़पने के मामले में अब आजम के खिलाफ 26 किसान हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। हाईकोर्ट में किसानों ने कैविएट एप्लिकेशन फाइल की है और अदालत से मांग की है कि अगर किसानों द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे के विरूद्ध आजम खान हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हैं तो किसानों का पक्ष भी अदालत में सुना जाए। ऐसे में अब इस बात की पूरी संभावना है कि अदालत से आजम खान को फौरी तौर पर राहत नहीं मिलेगी और मुकदमे की धाराओं के अनुरूप उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। दरअसल, पुलिस ने किसानों के मुकदमे में आजम खान पर आईपीसी की धारा 389 को भी बढ़ा दिया है। यह एक ऐसी धारा है, जो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आती है और 10 साल की सजा का प्रावधान होने के कारण गिरफ्तारी भी की जा सकती है। चूंकि यह धारा गैर जमानतीय है, ऐसे में आजम खान के लिए मुश्किल बढ़ना और गिरफ्तार होना तय माना जा रहा है।
क्या है मामला
सपा सांसद आजम खान पर पिछले दिनों 26 किसानों ने जमीन हड़पने का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कराई है। आजम खान पर आरोप है कि वर्ष 2003 से लेकर 2005 के बीच उन्होंने यह जमीनें हड़पी हैं। जमीनों को आजम खान ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर अली यूनिवर्सिटी परिसर के लिये इस्तेमाल किया है और इसी मामले में रामपुर के अजीम नगर थाने में आजम खान के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 242, 447, 506 और 389 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। जबकि इसी तरह का एक मुकदमा उन पर राज्य सरकार की ओर से राजस्व निरीक्षक ने आजम खान पर दर्ज कराते हुए जमीन हड़पने का आरोप लगाया है।
गिरफ्तारी से बचने के लिए अपील कर सकते हैं आजम
बता दें कि आजम खान अपने कई मामलों में राहत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे हुए हैं, जिसमें स्कूल मामले में उन्हें फौरी राहत मिली है। जबकि यूनिवर्सिटी के गेट मामले में झटका मिला है। हालांकि अभी अन्य याचिकाएं हाईकोर्ट में हैं, जिसपर फैसला आना बाकी है। फिलहाल, आजम का यह मामला अब पूरी तरह से तूल पकड़ चुका है और गिरफ्तारी से बचने के लिए आजम खान हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर सकते हैं।
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