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देश में ड्राइविंग करते समय मोबाइल चलाने पर 5000 जुर्माना, लेकिन गुजरात में सिपाही ने 1100 ही भरा

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गांधीनगर। मोटर व्हीकल ऐक्ट-1988 के संशोधित नियम 1 सितंबर से देशभर में लागू हो चुके हैं। हालांकि, अभी गुजरात में इन नियमों का पालन शुरू नहीं हुआ है। नए नियमों के तहत ड्राइविंग करते समय मोबाइल पर बात करने पर वाहन चालक पर 5000 रुपए का जुर्माना लग रहा है, मगर अहमदाबाद में एक सिपाही ऐसा करते पाया गया तो उसे महज 1100 रुपए ही जुर्माना भरने को कहा गया। इस घटना के बाद राज्य में सवाल उठने लगे। इसी बीच मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने सफाई दी। रुपाणी ने कहा, गुजरात सरकार जल्द ही यातायात के लिये नये नियमों को लागू करने जा रही है। दूसरे राज्य क्या करने वाले हैं, वह हमें नहीं पता। मगर, हमारे यहां तो नये नियमों का पालन करना पड़ेगा।'

अहमदाबाद में अभी लागू नहीं हुए नए नियम

अहमदाबाद में अभी लागू नहीं हुए नए नियम

जानकारी के अनुसार, राज्य में कहीं भी अभी देश के अंदर लागू किए जा चुके नियमों का पालन नहीं हो रहा। यहां सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में मोबाइल पर बात करते हुए बाइक चलाते पुलिस कॉन्स्टेबल विश्वास राठौर का फोटो वायरल हो गया। जिसके बाद उसे जुर्माना भरने को कहा गया। उसे 1100 रुपए अदा करने के आदेश दिए गए। जबकि, देश में 5000 रुपए लिए जाने लगे हैं। हालांकि, लोग इन बढ़ी दरों का विरोध कर रहे हैं।

सिपाहियों से दोगुनी रकम वसूली जाएगी

सिपाहियों से दोगुनी रकम वसूली जाएगी

गुजरात में पुलिस ने ट्रैफ़िक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को मेमो जारी किए जाने की बात कही है। लेकिन यह नया नियम पुलिसकर्मियों के लिए भी भारी पड़ेगा। अगर पुलिसकर्मी ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हैं, तो उनसे दोगुनी रकम ली जाएगी।

दोगुनी रक़म का प्रावधान मोटर वाहन की धारा-210 में

दोगुनी रक़म का प्रावधान मोटर वाहन की धारा-210 में

यातायात पुलिस अधिकारियों के लिये दोगुनी रक़म के जुर्माने का प्रावधान मोटर वाहन की धारा-210 में आता है। यदि कोई पुलिस अधिकारी स्वयं नियमों को तोड़ता है, तो जुर्माना राशि दोगुनी हो जाएगी।

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English summary
Rs 5000 Fine For Speaking On Phone While Driving; but In gujarat Only 1500 rupees fine on police constable only
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