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सरदारपुरा दंगा: उम्रकैद की सजा पाए 31 में से 14 को हाई कोर्ट ने किया बरी

गोधरा कांड के बाद हुआ था सरदापुरा दंगा। लोअर कोर्ट से मिली थी 31 को उम्रकैद।

By Rajeevkumar Singh
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अहमदाबाद। गुजरात हाई कोर्ट ने सरदारपुरा दंगे में लोअर कोर्ट से उम्रकैद की सजा पाए 31 लोगों में से 14 को आरोपमुक्त कर बरी कर दिया है। गोधरा कांड में बाद हुए इस नरसंहार में 22 महिलाओं सहित 33 लोगों को जिंदा जला दिया गया था।

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gujarat high court decision

17 उम्रकैदियों की सजा बरकरार

जस्टिस हर्षा देवान और बीरेन वैष्णव की बेंच ने फैसला सुनाते हुए लोअर कोर्ट से उम्रकैद की सजा पाए 31 आरोपियों में 14 को बरी कर बाकी 17 को दोषी बताया है। उन 17 लोगों की सजा हाई कोर्ट ने बरकरार रखी है।

सबूत के अभाव में कोर्ट ने दी क्लीन चिट

बरी हुए आरोपियों को सबूतों के अभाव का फायदा मिला और कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दी। 2011 में लोअर कोर्ट में इस मामले में 31 लोगों को बरी किया गया था और बाकी 31 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

लोअर कोर्ट से बरी हुए लोगों के खिलाफ याचिका रद्द

हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 31 लोगों को बरी करने के लोअर कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी।

godhra massacre

गोधरा कांड के बाद हुआ था सरदारपुरा नरसंहार

गोधरा कांड के बाद गुजरात में हुए दंगों में सबसे पहले सरदारपुरा नरसंहार की जांच एसआईटी ने की। गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस में एक बोगी में आग लगा देने की घटना में 59 लोग जिंदा जल गए थे।

इसके बाद पास के शेख वास इलाके एक मकान को घेरकर भीड़ ने आग लगा दी थी, जिसमें 22 महिलाओं समेत 33 लोगों की जलकर मौत हो गई थी।

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English summary
Gujarat High Court has given decision in the case of 31 people convicted by lower court in Sardarpura massacre case.
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