पिता से झगड़े में मां ने की थी खुदकुशी, नाराज बेटे के पक्ष में हाईकोर्ट की मंजूरी- सरनेम मम्मी का रखो
अहमदाबाद. एक दंपति के आपसी विवाद में महिला ने आत्महत्या कर ली थी। जिसके बाद नाराज बेटे ने कहा कि, मैं अपने सरनेम में पिता को स्थान नहीं दूंगा। उसने पिता की जगह अपनी मां का नाम जुड़वाने का नगर पालिका से अनुरोध किया। मगर, नगर पालिका ने इनकार कर दिया। जिसके बाद बेटे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गुहार लगाई। जिसे हाईकोर्ट ने परमीशन दे दी है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि, संतान अपने नाम के बाद पिता की जगह मां का नाम लगा सकती है। इस पर कोई रोक नहीं है।
हाईकोर्ट की ओर यह भी बताया गया कि, पिता की जगह मां का नाम अपने सरनेम में जोड़ने का कानून में भी प्रावधान है, तो किसी को क्यों आपत्ति है? संवाददाता के अनुसार, हाईकोर्ट में याचिका एक 23 साल के बेटे ने दायर की थी। उसका नाम कौशल चावड़ा है, जिस समय उसकी मां ने आत्महत्या की थी, तब वह एक साल का था। मगर, अब कौशल 23 जबकि साल का हो गया है। तो उसने अपने जन्म प्रमाण पत्र में अपने पिता के नाम के बजाए मां का नाम और उपनाम जुड़वाने की इच्छा जाहिर की। वह इसके लिए नगर पालिका के दफ्तर पहुंचा।
नगर पालिका के जन्म-मृत्यु विभाग ने कौशल की मांग के अनुरूप बदलाव करने से मना कर दिया था। जिस पर कौशल ने 15 मई 2019 को हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी। तो अब हाईकोर्ट ने नगर पालिका को आदेश दिया है कि कानून में प्रावधान के अनुसार युवक के जन्म प्रमाणपत्र में नाम-उपनाम का बदलाव करें।
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