गुजरात हाईकोर्ट ने रद्द किया शिक्षा मंत्री चुड़ासमा का चुनाव, बैलेट पेपर की काउंटिंग में हेरफेर के आरोप थे
अहमदाबाद। गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य मंत्री व भाजपा विधायक भूपेंद्रसिंह चुडासमा का चुनाव रद्द कर दिया है। चुडासमा पर 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में धोलका सीट पर वोटिंग के बाद बैलेट पेपर की काउंटिंग में हेरफेर के आरोप थे। अब चुडासमा को इसी मामले में हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी चुनावी जीत को अवैध करार दिया है। उनके प्रतिद्वंद्वी अश्विन राठौड़ ने चुडासमा की जीत को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अश्विन ने अपनी याचिका में कहा था कि चुडासमा ने अनुचित तरीकों से विधानसभा चुनाव जीता है।
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भूपेंद्रसिंह चुडासमा मौजूदा समय में गुजरात के शिक्षा मंत्री हैं। हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद उनका कहना है कि, वह मंगलवार को हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। इस संबंध में राज्य के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने भी कहा कि हम कानूनी तौर पर अपील करेंगे। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय नेताओं से चर्चा की जाएगी।
बता दें कि, वर्ष 2017 के विधानसभा चुनावों के दौरान चुडासमा ने धोलका सीट पर 327 मतों से जीत हासिल की थी। तब मतगणना के दौरान 429 पोस्टल बैलेट वोट रद्द किए गए थे। गुजरात हाईकोर्ट ने 429 पोस्टल बैलेट रद्द करने का फैसला असंवैधानिक बताया। वहीं, चुडासमा के प्रतिद्वंद्वी अश्विन राठौड़ के भी आरोप हैं कि, पोस्टल बैलेट में मिले मतों में से 429 मत रद्द होने से ही चुडासमा जीत पाए थे। इस मामले में आज गुजरात हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से फैसला सुनाया।
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