गुजरात: कोरोना से तीसरी मौत, संक्रमण से बचने के लिए अहमदाबाद में 250 जगहों पर दवाओं का छिड़काव
अहमदाबाद. कोरोना वायरस का संक्रमण दिन-दर-दिन फैलता जा रहा है। गुजरात में इसके मरीजों की संख्या 39 हो गई, जबकि 3 लोगों की इससे जान चली गई। यहां अहमदाबाद में कोरोना वायरस संक्रमित 85 वर्षीय एक महिला की बुधवार को मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बताया गया कि, उक्त वृद्धा विदेश यात्रा से लौटी थी और वह कई बीमारियों से जूझ रही थी। महानगरपालिका संचालित शहर की फायर ब्रिगेड संक्रमण की रोकथाम के लिए लगातार दवाओं का छिड़काव करा रही है। बुधवार को शहर में 1.40 लाख लीटर केमिकल एवं पानी के मिश्रण का छिड़काव किया गया।

130 फायरब्रिगेड कर्मचारियों, 20 अधिकारियों ने किया छिड़काव
मनपा प्रशासन के अनुसार, शहर की 250 जगहों पर किए गए छिड़काव में मंगलवार की तुलना में लगभग दुगने कीटनाशक का उपयोग किया गया। मंगलवार को 72 हजार लीटर मिश्रण का इस्तेमाल किया था। वहीं बुधवार को बढ़ाकर 1.40 लाख लीटर कर दिया गया। हालांकि, तकनीक खराबी आने के कारण कुछ देर तक दो वाहनों को बंद करना पड़ा था। सुबह से लेकर शाम तक दस घंटे की इस कार्रवाई में मनपा के बीस अधिकारी एवं 130 फायरब्रिगेड के कर्मचारी जुड़े थे। एक कर्मचारी ने कहा कि, कोरोना वायरस एवं अन्य घातक कीटों के नष्ट के लिए शहरभर में यह कार्रवाई की जा रही है।

वडोदरा में 12 हजार लीटर केमिकल का छिड़काव हुआ
अहमदाबाद के अलावा वडोदरा में भी कई इलाकों को सैनिटाइज किया गया है। यहां लोगों के घर के बाहर फायर ब्रिगेड द्वारा 72 हजार लीटर पानी में 12 हजार लीटर केमिकल मिलाकर छिड़काव किया गया। पुलिस-प्रशासन ने लोगों से साफ कह दिया है कि, बेवजह घर से बाहर न निकलें। राज्य के अन्य शहरेां में भी काफी मरीजों का इलाज चल रहा है।

जानिए, कहां से कितने नए मरीज पाए गए?
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव जयंती रवि के मुताबिक, कोरोना के तीन नए मामले अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा से सामने आए हैं, जहां एक-एक मरीज पाया गया। उनमें एक मरीज दुबई से लौटा था, जबकि दो अन्य लोग देश में ही किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से प्रभावित हुए। अब अहमदाबाद में कुल 14, सूरत एवं वडोदरा में सात-सात, गांधीनगर में छह, राजकोट में तीन और कच्छ में एक व्यक्ति कोरोनावायरस से संक्रमित हैं। इससे पहले राज्य में जिले प्रशासन यह साफ कर चुके हैं कि, लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को 6 माह की जेल हो सकती है या 1000 रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है।












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