गुजरात: सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर आमजन से 100 तो व्यापारी से 2000 रुपए वसूलेंगे जुर्माना
Gujarat News in Hindi, अहमदाबाद। गुजरात में सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में सार्वजनिक स्थलों पर पान गुटखा खाकर थूकने वालों पर लगाम कसने के लिए प्रतिबंध लागू किए गए हैं। कोई आमजन यदि थूकता पाया जाता है तो उसे 100 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। जबकि, गंदगी करने वाले पान-मसाला की दुकानों के व्यापारी को 2000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। प्रशासन ने शहर को स्वच्छ रखने की कवायद के तहत यह फैसला लिया है।
मुंबई के बाद अहमदाबाद में लागू हुआ ये नियम
बता दें कि, गुजरात में सौराष्ट्र के बाद, अहमदाबाद में सबसे ज्यादा पान मसाला खाए जाने की शिकायतें मिलती हैं। तंबाकू के नशे की आदत वाले लोग पान-मसाला खाकर सार्वजनिक स्थलों एवं सड़कों पर थूकते हैं। इससे न सिर्फ रास्ते गंदे होते हैं, बल्कि कई लोग सार्वजनिक भवनों या निजी भवनों को भी गंदा करते हैं। अहमदाबाद में यह भी पाया गया है कि वाहन चालक पान औऱ मसाला खाकर रोड को गंदा करते हैं। कभी-कभी तो स़डकों पर पैदल चलने वाले लोग भी ऐसे चालकों का निशाना बन जाते हैं। अब नगर निगम ने ऐसी शिकायतों पर सख्ती शुरू कर दी है। 100 से 2000 रुपए तक के जुर्माने का यह प्रावधान महाराष्ट्र के मुंबई के बाद गुजरात में यहीं लागू किया गया है।
चालकों से ई-मेमो माध्यम से जुर्माना लेते हैं
अहमदाबाद जैसे प्रमुख शहरों में यातायात नियंत्रण के लिए शहर की पुलिस सक्रिय है। जो वाहन चालक यातायात का अनुपालन नहीं करते हैं, उन्हें दंडित किया जाता है। उन्हें ई-मेमो के माध्यम से जुर्माना देना पड़ता है, लेकिन अब अहमदाबाद नगर निगम ई-मेमो के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर थूकने के लिए जुर्माना वसूल करेगा।
सीसीटीवी के जरिए पकड़ेंगे ऐसे लोगों को
नगर निगम के पास इतने ज्यादा कर्मचारी नहीं हैं जो सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर नशेड़ी लोगों की पहचान कर सकें, इसलिए नगर निगम के अधिकारिओं की सीसीटीवी पर नजर है और ई-मेमो उन लोगों को दिया जाएगा जो सार्वजनिक स्थानों पर थूक रहे हैं। व्यक्ति को गंदगी फैलाने वाले इस अपराध के लिए 100 रुपये का जुर्माना देना होगा।
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अहमदाबाद नगर निगम ने ई-मेमो देना शुरू कर दिया है, पहला मेमो नरोडा के एक नशेड़ी को दिया गया है। उसे 100 रुपये जमा करने होंगे। ऐसा नहीं करने पर जुर्माने की राशि बढ़ाई जाएगी और दूसरा मेमो दिया जाएगा। निगम ने पान मसाला के छोटे व्यापारी के लिए 2000 रुपये का जुर्माना लगाने का भी फैसला किया है।