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दुर्गा शक्ति के मामले में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार, याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ये प्रशासनिक मामला है। गौरतलब है कि इससे पहले यूपी चर्चित आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन मामले की सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। वकील मनोहर लाल शर्मा ने याचिका दायर कर आईएएस दुर्गा के निलंबन और उनके खिलाफ यूपी सरकार द्वारा की गई समस्त कार्रवाई को निरस्त करने की अपील की गई है।
गौरतलब है कि गौतमबुद्ध नगर की एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के आरोप में पिछले महीने अखिलेश सरकार ने अपने पद से निलंबित कर दिया था। जिसके बाद ये इस मामले पर बवाल जारी है।
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