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दुर्गा शक्ति के मामले में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार, याचिका खारिज

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 SC refuse to hear PIL on Durga Shakti Nagpal's suspension.
नयी दिल्ली। उत्तर प्रदेश के नोएडा में अवैध खनन के मामले को लेकर निलंबित की गई आएएएस दुर्गा शक्ति नागपाल को सुप्रीम कोर्ट से कड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबित को लेकर दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए दलील ली कि ये प्रशासनिक मामला है। ऐसे में कोर्ट इस मामले में कोई दखल नहीं दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो दुर्गा शक्ति के मामले में दखल नहीं देगा।

सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ये प्रशासनिक मामला है। गौरतलब है कि इससे पहले यूपी चर्चित आईएएस दुर्गा शक्‍ति नागपाल के निलंबन मामले की सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। वकील मनोहर लाल शर्मा ने याचिका दायर कर आईएएस दुर्गा के निलंबन और उनके खिलाफ यूपी सरकार द्वारा की गई समस्त कार्रवाई को निरस्त करने की अपील की गई है।

गौरतलब है कि गौतमबुद्ध नगर की एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के आरोप में पिछले महीने अखिलेश सरकार ने अपने पद से निलंबित कर दिया था। जिसके बाद ये इस मामले पर बवाल जारी है।

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