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तेजाब खरीदने के लिए दिखाना होगा पहचान पत्र, बेचने के लिए लाइसेंस

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supreme court
नयी दिल्ली। महिलाओं पर तेजाब के बढ़ते हमले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को फटकार लगाई थी। दरअसल भारत में तेजाब खरीदने और बेचने को लेकर कोई कानून नहीं है। ऐसे में बाजार में खुलेआम ये हथियार बिक रहा है।

तेजाब को लेकर सख्त नियम के अभाव में एसिड अटैक जैसी वारदातों में काफी इजाफा हुआ है। जिसके के कारण सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को फटकार लगाकर इसके खिलाप सख्त नियम बनाने का आदेश दिया था।

कल कोर्ट में इस मामले में दायर अक याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने बताया कि उसने इसको लेकर कुछ मॉडल कायदे बनाए हैं। केन्द्र सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक सिर्फ लाइसेंसधारी दुकानदार ही अब तेजाब बेच पाएंगे।

इसके अलावा तेजाब खरीदने से पहले लोगों को अपना फोटो पहचान पत्र भी दिखाना होगा। जिसमें उनके फोटो के अलावा, घर का पता और फोन नंबर मैजूद होगा। सरकार के इस नियमावली के मुताबिक नाबालिग बच्चे यानी कि 18 साल के कम उम्र के लड़के तेजाब नहीं खरीद पाएंगे।

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English summary

 
 The Central government has submitted its guidelines. According to the guidelines, no one will be able to purchase acid without submitting a photo ID
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