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CAG शशिकांत शर्मा की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

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shashikant sharma
नयी दिल्ली। सरकार के खर्चे का लेखा-जोखा रखने वाली संस्था सीएजी के पूर्व अध्यक्ष विनोद राय के कार्यकाल के खत्म होने के बाज रक्षा सचिल शशिकांत शर्मा को नया सीएजी नियुक्त किया गया है, लेकिन उनकी नियुक्ति के बाद से ही उनपर सवाल उठने शुरु हो गए है। पूर्व चुनाव आयुक्त, पूर्व नेवी चीफ और पूर्व सीएजी समेत दस जाने-माने लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सीएजी शशिकांत शर्मा की नियुक्ति को चुनौती दी है।

ये लोग उनकी नियुक्ति को गलत उहरा रहे है। रक्षा सचिव रहे शशिकांत शर्मा को पिछले महीने ही सीएजी बनाया गया था। लेकिन जनहित याचिका में सवाल उठाए गए हैं कि शर्मा रक्षा सौदों में हुए घोटालों की निष्पक्ष जांच कैसे करेंगे, जबकि वे खुद उन सौदों का हिस्सा रह चुके हैं। इन लोगों ने दलील ली है कि सरकार द्वारा नियुक्त किया गया अधिकारी जो सरकार की पसंद का हो वो सरकार के खिलाफ सही जांच कैसे कर सकते है। दलील में 1976 बैच के आईएसएस अफसर शशिकांत शर्मा की सीएजी के तौर पर नियुक्ति का विरोध किया गया है।

नए सीएजी शशिकांत शर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका में उनकी नियुक्ति को रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि शशिकांत शर्मा रक्षा सचिव रह चुके हैं और सीएजी रक्षा सौदों के खाते की जांच करती है। रक्षा सचिव के तौर कर शशिकांत शर्मा इन सभी सौदों में शामिल थे। ऐसे में सवाल ये है कि सीएजी के पद पर रह कर वो इन सौदों की निष्पक्ष जांच कैसे करेंगे।

English summary
A petition was moved in the Supreme Court by senior advocate and anti-graft activist Prashant Bhushan with a plea to declare the appointment of Shashi Kant Sharma as the head of the CAG as illegal.
 
 
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