हाईकोर्ट ने लगायी अखिलेश सरकार को फटकार

लखनऊ (ब्यूरो)। इलाहाबा हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने शिक्षा के अधिकार कानून को लागू करने की धीमी गति को देखते हुए अलिखेश सरकार को फटकार लगायी और कड़ा निर्देश दिया है कि राज्य में बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत सभी बच्चों को शीघ्र से शीघ्र शिक्षा मुहैया कराना सुनिश्चित कराया जाए। इसके लिए सभी संसाधनों का प्रयोग किया जाए। पीठ ने कहा कि बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान किया जाना सरकार का दायित्व है।

मुख्य न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह व न्यायमूर्ति डीके अरोड़ा की पीठ ने दिनेश चन्द्र वर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका पर यह आदेश दिए हैं।जनहित याचिका में कहा गया कि 2002 में संविधान में 86वां संशोधन कर यह कहा गया कि छह से चौदह साल के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराई जाए वह भी नजदीक के विद्यालय में। 2002 में अधिनियम बना तथा 2011 में प्रदेश सरकार ने नियमावली बनाई लेकिन अब तक इसे अमल में लाया नहीं गया।

Akhilesh

पीठ ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस कानून के प्रावधान को अमली जामा पहनाने के लिए प्रदेश सरकार को बहुत बड़ा ढांचा तैयार करना पड़ेगा। पीठ ने राज्य सरकार से कहा है कि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा नजदीकी विद्यालय में सुनिश्चित कराने की व्यवस्था करें। याचिका में कहा गया कि प्रदेश सरकार अधिनियम को लागू कर बच्चों को आवश्यक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराए।

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