क्विक अलर्ट के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
For Daily Alerts
Oneindia App Download

1984 दंगा- कांग्रेस नेता सज्जन कुमार बरी, सिख समुदाय में नाराजगी

Google Oneindia News

 sajjan kumar
नयी दिल्ली। कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को आज कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में कोर्ट ने उन्हें बाईज्जत बरी कर दिया है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 1984 की सिख-विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बरी कर उन्हें राहत दी है।

कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि कैंट इलाके में दंगा भड़काने के मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिले है। सिर्फ बयानों पर उनपर आरोप तय नहीं किया जा सकता है। गौरतलब है कि 31 अक्टूबर 1984 में तात्हकालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के हिंसा में कई जानें चली गई थी। इस केस में बाहरी दिल्ली से कांग्रेस के सांसद सज्जन कुमार पर पांच लोगों की हत्या का आरोप था।

इस मामले में अन्य पांच आरोपियों में से तीन पर हत्या की बात साबित हुई है। इसके अलावा दो अन्य पर दंगा का मामला साबित हुआ है। बलवान खोखर, भागमल और गिरधारी हत्या के दोषी पाए गए हैं। कोर्ट के फैसले के बाद कड़कड़डूमा कोर्ट के बाहर सिख समुदाय के लोगों ने अप नी नाराजगी जाहिर की। कोर्ट के बाहर वो अदालत के इस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन को देखते हुए कोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं इस सिख समुदाय ने इस फैसले पर नराजगी जाहिर की है।

Comments
English summary
Delhi court acquitted Congress leader Sajjan Kumar of all charges in a 1984 anti-Sikh riots case. Immediately, after the Karkardooma district court gave its order a protester threw a shoe at the judge.
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X