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कांग्रेस नेता टाइटलर को राहत नहीं, सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज

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Congress leader Jagdish Tytler
नयी दिल्ली। कांग्रेस के नेता जगदीश टाइटलर को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने 1984 के सिख-विरोधी दंगे मामले में कोर्ट ने टाइटलर को क्लीन चिट नहीं दी है। कोर्ट ने मामले में उन्हें क्लीन चिट देने वाली सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए उनके खिलाफ दोबारा जांच शुरू करने का निर्देश दिया।

कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ अब इस मामले की दोबारा से जांच की जाएंगी। दरअसल 1984 के दौरान सिख विरोधी दंगों के दौरान 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को क्लीन चिट दे चुकी थी। जिसे बाद में एक दंगा पीड़ित लखविंदर कौर ने अदालत में चुनौती दी थी।

इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुराधा शुक्ला भारद्वाज ने सीबीआई और पीड़ित की अंतिम दलीलें सुनने के बाद 10 अप्रैल को ही अपना फैसला सुरक्षित कर दिया था। सीबीआई की इस जांच को कोर्ट ने खारिज कर कांग्रेस नेता की मुश्किलें बढ़ा दी है। कोर्ट ने माना कि घटना के वक्त कांग्रेस नेता टाइटलर दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निवास पर थे। अभियोजक ने कहा कि सीबीआई ने निचली अदालत के आदेश पर मामले में फिर से जांच की, लेकिन उसे टाइटलर के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले।

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English summary
Delhi court ordered the Central Bureau of Investigation (CBI) to reopen the 1984 anti-Sikh riots case against Congress leader Jagdish Tytler.
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