JNU में गोमांस और सूअर मांस पार्टी नही: हाईकोर्ट

No beef & pork festival in JNU campus : Delhi High Court
नयी दिल्‍ली (ब्‍यूरो)। दिल्‍ली हाईकोर्ट ने बुधवार को जवाहरलाल नेहरू विश्‍वविद्यालय (जेएनयू) और दिल्‍ली पुलिस से यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि परिसर में 28 सितंबर को गोमांस और सूअर मांस महोत्‍सव ना होने पाये। आपको बता दें कि जेएनयू के एक छात्र संगठन ने विश्‍वविद्यालय परिसर में 28 सितंबर को गोमांस महोत्‍सव करने की योजना बनाई थी। इस महोत्‍सव को लेकर विहिप और एवीबीपी ने पहले ही कड़ी चेतावनी दी थी।

इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए दिल्‍ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक न्यायाधीश एके सीकरी और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडला की खण्डपीठ ने कहा कि जेएनयू और पुलिस को यह सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया जाता है कि 28 सितम्बर को और भविष्य में कोई भी गोमांस व सूअर मांस महोत्सव न होने पाए। कोर्ट का यह निर्देश राष्ट्रीय गोरक्षा सेना की एक याचिका पर सामने आया है।

उल्‍लेखनीय है कि हैदराबाद के उस्‍मानिया विश्‍वविद्यालय में भी इसी तरह की एक पार्टी के दौरान भड़की हिंसा में पांच छात्र बुरी तरह जख्‍मी हो गये थे और दर्जनों वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था। जेनएनयू हॉस्‍टल में जाकर कुछ छात्रों से बातचीत की गई और नाम ना प्रकाशित करने की शर्त पर उन्‍होंने इस बात को कबूल किया कि इस पार्टी के पीछे हमारा उद्देश्‍य हिंदूवादी संगठनों की राजनीति पर प्रहार करना है। उन लोगों ने बताया कि गाय का मांस कहां से आयेगा और कैंपस के किस जगह इस पार्टी का आयोजन किया जायेगा इसका निर्णय तो कमेटी के सदस्‍य मिलकर लेंगे।

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