25 सितंबर तक यूपी सरकार लगाये गुटखे पर प्रतिबंध: कोर्ट
अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह 25 सितंबर तक जब्त किए गए गुटखा पाउचों को नष्ट नहीं करे ताकि याचिकाकर्ता उच्चतम न्यायालय से राहत मांग सकें। निर्माताओं का दावा है कि 19 जुलाई को प्रतिबंध लगाए जाने के बाद 10 करोड़ कीमत मूल्य का गुटखा जब्त किया गया है। अदालत ने गुटखा निर्माताओं को महाराष्ट्र और गुजरात के रास्ते अपने उत्पादों को कर्नाटक से राजस्थान ले जाने की अनुमति देने से भी इंकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि इसे ले जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र ने गुटखा पर प्रतिबंध लगा रखा है।
वहीं देश की राजधानी दिल्ली में सभी गुटखा उत्पादों के निर्माण, बिक्रि, भंडारण और डिस्प्ले पर गुरुवार से पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा चुका है। इसके साथ ही साथ प्लास्टिक पर भी पूरी तरह से बैन लगाया जा चुका है। प्रतिबंध लागू करने के बाद दिल्ली सरकार ने यह अधिसूचना जारी की थी कि क्योंकि गुटखा उत्पाद स्वास्थ्य के लिए खतरा हैं। वहीं गुजरात में 11 सितंबर को गुटखे पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है, इसके अलावा हरियाणा में 15 अगस्त से गुटखे पर रोक लग चुकी है।