सावधान! ब्रांडेड कंपनियों के दूध और जूस में भी है मिलावट
दूध में मिलावट का कालाबाजार इतना बढ़ गया है कि अब तो ब्रांडेड कंपनियों के उत्पादों के सैंपल भी फेल हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक गुड़गांव में पिछले महीने खाद्य वस्तुओं के कुल भरे गए 23 सैंपलों में से 7 सैंपल फेल पाये गये हैं। इन फेल सैंपलों में कई प्रतिष्ठित कंपनियों के दूध, ब्रैड, मक्खन, पनीर तथा ग्रेप, ऑरेंज, मैंगो व एप्पल जूस में मिलावट पायी गई है।
सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार इसी प्रकार, मोटरसाइकिल तथा वैन में खुला दूध बेचने वाले दूधियों के सैंपल भी भरे गए थे, जिनमें से तीन सैंपल फेल आए हैं। परफैक्ट कंपनी की सफेद ब्रैड तथा एप्पल जूस ड्रिंक के सैंपल भी मापदंड पर खरे नहीं उतरे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के अनुसार अतिरिक्त उपायुक्त, गुड़गांव के न्यायालय में खाद्य वस्तुओं के सैंपल फेल आने पर दोषी कंपनियों पर कम से कम 5 लाख रूपए तक का जुर्माना करने का प्रावधान है।
यदि खाने के लिए असुरक्षित पाई जाती हैं तो कानून में दोषियों की तीन वर्ष तक की कैद का प्रावधान है। पिछले दो साल में खाद्य वस्तुओं में मिलावट के मामलों में 25 व्यक्तियों को सजा हो चुकी है। नए नियमों के अनुरूप 150 दुकानदारों ने लाईसैंस ले लिए हैं तथा 182 छोटे दुकानदारों ने अपना पंजीकरण करवाया है, जो कि नियमों के हिसाब से अनिवार्य है। खाद्य विभाग के उपायुक्त ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खान-पान की वस्तुओं के सैंपल भरने की गतिविधि और तेज करने के निर्देश दिए हैं।
खबर है कि जैसे ही बड़ी कंपनियों के खिलाफस बूत इकठ्ठा हो जायेंगे, वैसे ही उनके नामों का खुलासा भी कर दिया जायेगा। फिलहाल नाम गोपनीय रखे गये हैं। इस मामले में सीधे कंपनी के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी चल रही है।