सरकार को झटका, आईआईटी में बिना आरक्षण के एडमिशन
सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले से रोक लगाने से इंकार कर दिया। हाईकोर्ट ने ओबीसी कोटे के तहत अल्पसंक्ष्यकों के लिए 4.5% आरक्षण संबंधी आदेश को खारिज कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था। कोर्ट के इस फैसले से आईआईटी के 325 छात्रों के करियर पर बुरा असर पड़ेगा।
सुनवाई स्थगित करने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोसते हुए कहा कि विधिवत प्रक्रिया पूरी किए बगैर केंद्र सरकार ने कैसे 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण में से अल्पसंख्यकों को 4.5 प्रतिशत आरक्षण देने की अधिकारिक पुष्टि की। कोर्ट ने केंद्र सरकार की खिंचाई की। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने 22 दिसंबर 2011 को एक आधिकारिक ज्ञापन के जरिए निर्धारित 4.5 प्रतिशत अल्पसंख्यक आरक्षण को 28 मई के अपने आदेश में रद्द कर दिया था।
जिसके आधार पर केंद्रीय शैक्षिक संस्थान में 4.5 प्रतिशत अल्पसंख्यक आरक्षण को तय किया गया है। सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने सभी दस्तावेज पेश किये। सुप्रीम कोर्ट ने दस्तावेज देखते हुए हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है, और उसपर से लगी रोक हटाने से इंकार कर दिया।