विदेश नहीं जा पाएंगे स्वामी अग्निवेश
इस पर स्वामी के वकील ने कहा कि वह ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सकते। प्रतिवादी पक्ष के वकील ने कोर्ट को बताया कि पिछले साल भी स्वामी कोर्ट की रोक के बावजूद बगैर इजाजत विदेश गए थे। प्रतिवादी पक्ष की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने स्वामी के वकील को कहा कि अभी स्वामी की नियमित जमानत का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। अभी उनको केवल अग्रिम जमानत ही दी गई है। इस मामले में कोर्ट स्वामी को किसी भी तरह की छूट नहीं दे सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्वामी अपनी अर्जी वापस लें वरना कोर्ट उसे खारिज कर देगा।
कोर्ट के रुख को भांपते हुए स्वामी ने अपनी अर्जी वापिस ले ली। अमरनाथ यात्रा पर टिप्पणी करने पर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में स्वामी अग्निवेश के खिलाफ दायर याचिका पर हांसी की अदालत ने उनके गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। इसके बाद स्वामी को भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई शुरू की गई थी। इसके बाद स्वामी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत मांगी थी।