उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मतदान स्थल पर होगी एक महिला चुनाव अधिकारी
लखनऊ। स्थानीय निकाय चुनाव में महिला मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रत्येक मतदेय स्थल पर एक महिला कर्मचारी की डयूटी लगायी जाएगी। पोलिंग पार्टी में यह महिला कर्मचारी मतदान अधिकारी द्वितीय के रूप में कार्य करेंगी। लोकसभा व विधानसभा चुनाव की ही तर्ज पर स्थानीय निकाय के चुनाव में भी प्रत्येक मतदेय स्थल पर एक महिला कर्मचारियों को नियुक्त करने का राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया है।
प्रशासन को इसके लिए लगभग 2300 महिला कर्मचारियों की जरूरत होगी। इसके लिए विभागों से अन्य कर्मचारियों के साथ ही महिला कर्मचारियों का डाटा एकत्रित किया जा रहा है। पर्दानशीं इलाकों में महिलाओं द्वारा फर्जी मतदान रोकने व महिला मतदाताओं की अन्य सुविधाओं को देखते हुए आयोग ने यह निर्णय लिया है।
आयोग के निर्णय के बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों ने महिला मतदाताओं की डयूटी लगाने समय प्रत्येक पोलिंग पार्टी में एक महिला कर्मचारी को शामिल कर रहे हैं। अपर जिलाधिकारी प्रशासन व उप जिला निर्वाचन अधिकारी देवेन्द्र कुमार पाण्डेय के मुताबिक इसके लिए लगभग ढाई हजार महिला कर्मचारियों की जरूरत होगी। विभागों से मांगी जा रही कर्मचारियों की सूची से महिला कर्मचारियों को चिह्नित किया जा रहा है ताकि उनको डयूटी पर लगाया जा सके।
अपर जिलाधिकारी प्रशासन पाण्डेय ने बताया कि महिला कर्मचारियों को पोलिंग पार्टी में मतदान अधिकारी द्वितीय के रूप में लगाया जाएगा। नगर निगम के महापौर व पार्षद पदों का मतदान कराने के लिए 2076 मतदेय स्थलों के लिए रिजर्व मिलाकर 2284 पोलिंग पार्टियों का गठन किया गया है।
प्रत्येक पोलिंग पार्टी में एक पीठासीन अधिकारी के साथ चार मतदान अधिकारी लगाये जाएंगे। इसी तरह नगर पंचायतों में 116 मतदेय स्थलों के लिए रिजर्व मिलाकर 128 पोलिंग पार्टियों का गठन किया जाएगा। इसमें एक पीठासीन अधिकारी के साथ तीन मतदान अधिकारी लगाये जाएंगे। नगर निगम का मतदान ईवीएम व नगर पंचायतों का मतदान मतपत्रों से कराया जाएगा।