गिरफ्तारी से डरे निर्मल बाबा, अग्रिम जमानत याचिका दायर
नई दिल्ली। निर्मलजीत सिंह नरूला उर्फ निर्मल बाबा की कृपा पर सवालिया निशान खड़े होते थे, लेकिन अब उनपर कोर्ट का शिकंजा भी कसता नजर आ रहा है। पहले अररिया उसके बाद लखनऊ और अब झांसी की अदालत ने भी निर्मल बाबा के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। स्थानीय अधिवक्ता अरूण द्विवेदी ने आरोप लगाया है कि बाबा पूजा के नाम पर भक्तों से धन लेकर अपनी संपत्ति बढ़ा रहे है।
अदालत अगर बाबा के मामले पर समन जारी करती है तो उन्हें कानूनी लड़ाई में वकीलों के माध्यम से स्वंय का प्रतिनिधित्व करना होगा। इससे पहले भी दो एफआईआर हो चुके है।
अररिया में बाबा के खिलाफ दर्ज हुआ था पहला केस
बिहार के अररिया जिले के फारबिसगंज थाने में निर्मल बाबा के खिलाफ पहला मामला धोखाधड़ी का दर्ज किया गया था। यह मामला बाबा के एक पूर्व भक्त राकेश कुमार ने दर्ज कराया था। जिसमें राकेश ने निर्मल बाबा पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। पिछले मंगलवार को निर्मल बाबा गिरफ्तारी से बचने के लिए बिहार के अररिया कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट में निर्मल बाबा ने अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी।
बाबा पर लखनऊ में दर्ज हुआ दूसरा केस
निर्मल बाबा के खिलाफ लखनऊ के गोमतीनगर थाने में एफआईआर दर्ज हुआ था। बाबा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की 417, 420 419 और 508 के अंतर्गत केस दर्ज किया गया। इन मामलों में दोषी पाये जाने पर बाबा को 7 साल तक की सजा हो सकती है। निर्मल बाबा के खिलाफ यह मुकदमा आईपीएस अमिताभ ठाकुर व आरटीआई एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर के बच्चों आदित्य और तान्या ने दर्ज करवाया।












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