जाहिदा का आरोप, सीबीआई और मास्टरमाइंड के बीच हुई डील

दोनो ने सीबीआई पर तो आरोप लगाया है लेकिन उस मास्टरमाइंड के नाम का खुलासा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि वे सीबीआई को बता चुकी है, उनको मास्टरमाइंड के बारे में पता है। मंगलवार को सबा और जाहिदा को इंदौर स्पेशन सीबीआई मजिस्ट्रेट के पास लाया गया, जहां उन्होंने यह खुलासा किया।
सीबीआई के सीनियर प्रॉसिक्यूटर हेमंत शुक्ला ने कोर्ट से 11 तक की कस्टडी बढ़ाने का आवेदन किया था। कोर्ट ने उन्हें 11 अप्रैल तक जेल भेजने का आदेश दे दिया। मंगलवार को सबा फारूखी की महिला पुलिसकर्मियों ने तलाशी लेनी चाही, लेनिक सबा तलाशी के विरोध में उनसे भीड़ गयी। इसके दौरान मोबाइल गिर गया। पुलिस ने मोबाइल जब्त कर जेल में सबा की मुलाकात पर रोक लगा दी है।
जाहिदा और सबा के वकील जाहिद खान ने अदालत में आवेदन दिया था कि दोनों को एक बैरक में रखा जाए एंव उनसे जेल की सफाई न कराई जाए। दोनो पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, अभी विरायाधीन कैदी है। अदालत ने उनका आवेदन खारिज करते हुए कहा कि यह जेल का नियम है कि खुद के हिस्से की सफाई करनी होती है।












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