1993 के बम ब्लास्ट में सलेम को राहत
नई
दिल्ली। अपराध जगत के सरगना अबु सलेम को 1993 के मुंबई बम हमले से जुड़े मामलों में सवोच्च न्यायालय ने राहत देते हुए टाडा अदालत में चल रहे दो मामलों की सुनवाई पर रोक लगा दी है। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पी सतशिवम की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय को नोटिस जारी करते हुए कहा कि इस मामले में एक अहम सवाल जुड़ा हुआ है क्या सरकार के निर्णय से पुर्तगाल की अदालतो पर कोई असर पड़ेगा। id="toptextpromo">सलेम
ने भारत सरकार से अपील की थी कि मेरे ऊपर चल रहे सारे आपराधिक मामलों की सुनवाई स्थगित की जाए। हमे पूर्तगाल की अदालत का सम्मान करना चाहिए। न्यायमूर्ति ने सरकार से पूछा कि सलेम के प्रत्यर्पण के वक्त उसने अदालत में क्या वचन दिया था। पुर्तगाल की अदालत ने भारत सरकार से कहा था कि सलेम को ना तो मृत्यु दण्ड दिया जाए और ना ही 25 साल से अधिकार की सजा दी जाए। id='are-slot-1' class='oiad oi-axt oiadv'> id='top-searched-articles'>गौरतलब
है कि अभी हाल ही में पुर्तगाल के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका खारिज करते हुए अपनी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा जिसमें कहा गया है कि भारत में अबू सलेम पर नए आरोप लगाए जाने से प्रत्यर्पण संधि का उल्लंघन हुआ है। नए आरोपों के तहत अंडरवर्ल्ड डॉन को मौत की सजा तक मिल सकती है। इस आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सीबीआई ने आज स्पष्ट किया कि पुर्तगाली सुप्रीम कोर्ट ने सलेम का प्रत्यर्पण रद्द नहीं किया है और यह सिर्फ एक तकनीकी मुद्दा है जो उठाया गया है।











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