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भंवरी केस: सीबीआई, गृह सचिव को कोर्ट का नोटिस
उधर, सीबीआई ने एक बयान में कहा है कि अमरी देवी को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया था। अदालत ने सीबीआई और गृह सचिव से 10 फरवरी तक जवाब मांगा है।राजस्थान उच्च न्यायालय ने बहुचर्चित एएनएम भंवरी देवी अपहरण प्रकरण में पूर्व मंत्री रामसिंह विश्नोई की पत्नी अमरी देवी से पूछताछ के मामले को लेकर केन्द्रीय गृह सचिव एवं केन्द्रीय जांच ब्यूरों (सीबीआई) को आज जवाब तलब किया।
न्यायमूर्ति
गोविन्द
माथुर
ने
श्रीमती
अमरी
देवी
की
याचिका
पर
केन्द्रीय
गृह
सचिव,
सीबीआई
निदेशक
एवं
पुलिस
अधीक्षक
(जोधपुर
कैम्प)
को
नोटिस
जारी
कर
दस
फरवरी
तक
जवाब
पेश
करने
के
निर्देश
दिए।
अमरी
देवी
के
पुत्र
कांग्रेस
विधायक
मलखान
सिंह.
एवं
अन्य
पुत्र
परसराम
विश्नोई
में
न्यायिक
हिरासत
में
हैं
जबकि
उसकी
पुत्री
ईन्द्रा
भगोडा
घोषित
की
हुई
हैं।
Comments
English summary
The Rajasthan High Court on Monday issued notices to CBI and the state Home Secretary on a writ petition filed by Amri Devi.
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