पवार को चांटा जड़ने वाला जेल से बाहर आया

कोर्ट ने अरविंदर सिंह को 10,000 रूपये की जमानत और निजी मुचलके पर रिहा किया। जमानत की गुहार लगाते हुए सिंह ने 16 दिसंबर को अदालत को बताया था कि वह मानसिक विकार का शिकार है और 24 नवंबर 2011 के दिन घटना से कुछ मिनट पहले वह अपना होश खो बैठा। उसने बताया कि वह मानसिक तौर पर अस्वस्थ्य है और 2004 से इसका इलाज करा रहा है।
अरविंदर सिंह के वकील आरएस ढाका ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को राजनीतिक दबाव के कारण चांटा मारने के मामने में झूठे ढंग से फंसाया गया और यह जमानत दिये जाने के लिए उपयुक्त मामला है।












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