कागज पर खऱीदारी, रिटायर्ड लेफ्टीनेंट कर्नल को कैद
दिल्ली
(ब्यूरो)। फर्जी खरीदारी दिखाकर सरकार को लाखों का चूना लगाने वाले रिटायर लेफ्टीनेंट कर्नल, यूडीसी और उसके भाई को विशेष अदालत ने फर्जीवाड़ा में दोषी पाया गया है। पूर्व लेफ्टीनेंट कर्नल को दो वर्ष की कैद सहित एक लाख रुपये का जुर्माना और यूडीसी और उसके भाई को चार-चार वर्ष की कैद सहित दो-दो लाख रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं। रिटायर लेफ्टीनेंट कर्नल फिलहाल कैंसर से पीडि़त है इसलिए कोर्ट ने थोड़ी रियातत बरती। id="toptextpromo">तीस
हजारी अदालत स्थित विशेष सीबीआई जज वीके माहेश्वरी ने फैसले में कहा है कि रिटायर्ड लेफ्टीनेंट कर्नल पीएस राव और रक्षा मंत्रालय में तैनात यूडीसी दीपक दत्त मुद्गल ने सरकारी सेवा में होते हुए मंत्रालय को 22 लाख रुपये का चूना लगाया। इन लोगों के तीन फर्जी फर्म बना कर उससे के जरिए कागजों पर सामान सप्लाई करते थे। id='are-slot-1' class='oiad oi-axt oiadv'> id='top-searched-articles'>दीपक
का भाई राहुल दत्त मुद्गल भी आरोपियों की इस साजिश में शामिल रहा जिसके बाद अदालत ने राव को दो वर्ष की कैद सहित एक लाख रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं। जबकि दीपक और राहुल को चार-चार वर्ष की कैद सहित दो-दो लाख रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं।











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