लूप-एस्सार पर कोर्ट 21 दिसंबर को लेगी संज्ञान
कयास लगाया जा रहा है कि उसी समय सभी आठों आरोपियों को समन जारी किया जा सकता है। तीसरे आरोप पत्र में सीबीआई ने तीन कंपनियों एस्सार, लूप टेलीकॉम इंडिया लिमिटेड और लूप मोबाइल इंडिया लिमिटेड के अलावा इनके पांच अधिकारियों रवि रुईया, अंशुमान रुईया, विकास सर्राफ, किरण खेतान व आईपी खेतान को आरोपी बनाया गया है। सभी को सीबीआई ने दूरसंचार मंत्रालय से धोखाधड़ी (420) करने और आपराधिक षड्यंत्र रचने (120-बी) का आरोपी बनाया है।
सीबीआई ने कहा कि जिन आरोपियों को तीसरे आरोप पत्र में आरोपी बनाया गया है, उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। लिहाजा उन्हें आरोपी के तौर पर समन जारी किया जाए। सीबीआई ने दोहराया कि लूप एस्सार की ही कंपनी थी, जिसने स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए दूरसंचार मंत्रालय में आवेदन करते समय इन बातों को छिपाया। लूप के ज्यादातर शेयर एस्सार के पास ही थे। इससे दूरसंचार मंत्रालय को नुकसान हुआ है। लिहाजा कार्रवाई की जाए।