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लूप-एस्सार पर कोर्ट 21 दिसंबर को लेगी संज्ञान

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Court reserves order on charges against Essar, Loop till December 21
दिल्ली (ब्यूरो)। बहुचर्चित 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में दाखिल तीसरे आरोप पत्र पर कोर्ट 21 दिसंबर को संज्ञान लेगी। सीबीआई द्वारा 12 दिसंबर को दाखिल आरोप पत्र पर विशेष कोर्ट में सुनवाई के बाद पटियाला हाउस के विशेष जज ओपी सैनी ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया।

कयास लगाया जा रहा है कि उसी समय सभी आठों आरोपियों को समन जारी किया जा सकता है। तीसरे आरोप पत्र में सीबीआई ने तीन कंपनियों एस्सार, लूप टेलीकॉम इंडिया लिमिटेड और लूप मोबाइल इंडिया लिमिटेड के अलावा इनके पांच अधिकारियों रवि रुईया, अंशुमान रुईया, विकास सर्राफ, किरण खेतान व आईपी खेतान को आरोपी बनाया गया है। सभी को सीबीआई ने दूरसंचार मंत्रालय से धोखाधड़ी (420) करने और आपराधिक षड्यंत्र रचने (120-बी) का आरोपी बनाया है।

सीबीआई ने कहा कि जिन आरोपियों को तीसरे आरोप पत्र में आरोपी बनाया गया है, उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। लिहाजा उन्हें आरोपी के तौर पर समन जारी किया जाए। सीबीआई ने दोहराया कि लूप एस्सार की ही कंपनी थी, जिसने स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए दूरसंचार मंत्रालय में आवेदन करते समय इन बातों को छिपाया। लूप के ज्यादातर शेयर एस्सार के पास ही थे। इससे दूरसंचार मंत्रालय को नुकसान हुआ है। लिहाजा कार्रवाई की जाए।

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English summary
A special CBI court on Saturday reserved its order till December 21 on taking cognizance of the third charge sheet in the 2G case alleging criminal conspiracy and cheating by three more firms and five persons, including some promoters of the Essar Group.
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