अल्लाह के नाम पे बच गये राज्‍यपाल

supreme court
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने उस याचिका को आज खारिज कर दिया जिसमें यह घोषणा करने का अनुरोध किया गया था कि झारखंड के राज्यपाल सैयद अहमद अपने पद पर बने रहने लायक नहीं हैं क्योंकि उन्होंने अपनी शपथ संविधान में उल्लेखित गाड या ईश्वर की बजाय अल्लाह के नाम पर ली।

अल्लाह के नाम पर शपथ लेने वाले झारखंड के राज्यपाल के बारे में याचिका खारिज न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय ने प्रारंभ में याचिकाकर्ता छात्र कमल नयन प्रभाकर पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया था लेकिन उसके वकील मिथिलेश कुमार सिंह की ओर से इस अनुरोध के बाद घटाकर एक लाख रुपये कर दिया कि जुर्माने को घटाकर प्रतीक के रूप में पांच हजार रुपये कर दिया जाए।

पीठ ने कहा कि आपका मुवक्किल एक भयावह मकसद से आया है। उसने पाकिस्तान के संविधान के साथ तुलना करने का प्रयास किया है। पूरे विश्व में पौराणिक कथाओं में भगवान को निराकार बताया गया है। आप उसे किसी नाम या आकृति में बांधना क्यों चाहते हैं? यह बहुत ही दुखद है। इससे पहले झारखंड उच्च न्यायालय ने गत चार सितम्बर को अहमद की ओर से ली गई शपथ को चुनौती देते हुए प्रभाकर की याचिका को खारिज कर दिया था जिसके बाद उसने उच्चतम न्यायालय में अपील की थी।

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