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कोर्ट का आदेश, बेघरों को दिया जाए घर

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Supreme Court
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आज राज्य सरकारों को निर्दैश दिया कि वे पर्याप्त संख्या में रैन बसेरों का निर्माण करें ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी बेघर व्यक्ति को इस सर्दी में खुले आसमान के नीचे न सोना पड़े। न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की पीठ ने सरकारों से कहा कि वे अपने राज्यों में संचालित रैन बसेरों की स्थिति पर अगले साल तीन जनवरी तक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करें।

पीठ ने विभिन्न राज्यों के लिए अलग-अलग आदेश दिया। पीठ ने मुख्य सचिवों से इस बात को सुनिश्चित करने को कहा कि बेघरों और गरीब लोगों के लिए पर्याप्त संख्या में आश्रय स्थल बनाए जाएं। दिल्ली के लिए आदेश देते हुए पीठ ने कहा कि हम मुख्य सचिव को निर्देश देते हैं कि वे निगरानी करें और इस बात को सुनिश्चित करें कि पर्याप्त संख्या में रैन बसेरा उपलब्ध हों।

ताकि लोग पटरी पर और पार्को में रात गुजारने पर मजबूर न हों। अदालत ने इसी तरह का आदेश अन्य राज्यों के लिए भी दिया और मामले की अगली सुनवाई की तारीख नौ जनवरी को निर्धारित की। उस दिन वह हालात का जायजा लेगी। शीर्ष अदालत ने यह निर्देश पीयूसीएल की ओर से दायर जनहित याचिका पर दिया।

English summary
Supreme Court directed state governments to build an adequate number of night shelters to ensure that no homeless person has to sleep under the open sky this winter.
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