क्विक अलर्ट के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
For Daily Alerts
Oneindia App Download

कैश फॉर वोट मामले में अमर के खिलाफ आदेश सुरक्षित

Google Oneindia News

Rajya Sabha MP Amar Singh
दिल्‍ली। नोट के बदले वोट मामले में संसदीय समिति के समक्ष बयान देने जा रहे एक गवाह के अपहरण में राज्यसभा सदस्य अमर सिंह की कथित भूमिका को लेकर मामला दर्ज करने की अनुमति मांगने वाली एक याचिका पर दिल्ली की एक अदालत ने आज फैसला 12 दिसंबर तक के लिए सुरक्षित रखा । मेट्रोपॉलिटन मजिस्‍ट्रेट सुदेश कुमार ने कथित पीडि़त हशमत अली की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा।

अली ने सिंह पर अपने सचिव तरूण गोयल और रमेश के माध्यम से दक्षिण दिल्ली के खान मार्केट से उन्हें अगवा कराने का आरोप लगाया। अदालत में दायर शिकायत में अली ने कहा कि सिंह ने उनका 25 सितंबर 2008 को अपहरण कराया। लोकसभा में 22 जुलाई 2008 को एक विश्वास प्रस्ताव के दौरान मतदान के लिए कुछ सासंदों को कथित तौर पर घूस दिए जाने के मामले की जांच कर रही संसदीय समिति के समक्ष उन्हें इसी दिन पेश होना था।

अली के वकील एलके वर्मा ने अदालत को बताया कि दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अदालत में सौंपी अपनी स्थिति रिपोर्ट में उनके मुवक्किल पर विश्वास करने से इंकार कर दिया जबकि नोट के बदले वोट मामले में सिर्फ उसकी गवाही पर भरोसा किया।

Comments
English summary
A Delhi court today reserved for December 12 its order on a plea for lodging a case against Rajya Sabha MP Amar Singh for his alleged role in kidnapping of a witness in 2008 cash-for-vote case hours before his deposition on the issue before a parliamentary panel.
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X