अगर गाड़ी हुई लेट तभी मिलेंगे तत्काल टिकट के पैसे

Train
नई दिल्ली। टिकटों की दलाली रोकने के लिए रेल मंत्रालय ने तत्काल टिकटों के लिए नये नियम बनाये हैं जो कि आज से लागू हो गये। जिसके तहत अब तत्काल टिकट 48 घंटे पहले नहीं बल्कि 24 घंटे पहले लागू होंगे। अब तत्‍काल टिकट कनफर्म हो जाने के बाद कैंसिल नहीं किया जा सकेगा। पैसा केवल विशेष परिस्थितियों में वापस होगा।

नये नियमों के मुताबिक तत्काल के कंफर्म टिकट रद्द करने पर रकम की वापसी तभी होगी, जब ट्रेन तीन घंटे से ज्यादा लेट हो या फिर उसका रूट बदल दिया गया हो। पैसा तब ही वापस होगा जब यात्री का कोच, ट्रेन में न लगा हो या और उसे ट्रेन में दूसरा स्थान न मिल पा रहा हो। इसके अलावा सुबह 8-10 बजे तक आरक्षण काउंटर पर किसी ऐजेंट को आने की मनाही है।

वैसे आम हालात में तत्‍काल टिकट कनफर्म हो जाने के बाद कैंसिल नहीं किया जा सकेगा। अगर आप तत्‍काल में कनफर्म टिकट को कैंसल भी कराते हैं तो आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा। इसके अलावा बुकिंग के समय ही आईडी प्रूफ की जानकारी ली जाएगी। ऑनलाइन टिकट बुकिंग के समय आईडी प्रूफ नंबर फार्म में भरना होगा।

रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी के मुताबिक एक आईडी पर अब एक ही बुकिंग हो सकेगी। रेलवे के इस कदम से तत्‍काल टिकट में गड़बडि़यों में कमी आएगी। अब कोई भी एक साथ एक से ज्‍यादा टिकट बुक नहीं करा पाएगा। तत्काल टिकट की बुकिंग के समय आवेदक को अपना पहचान पत्र दिखाना होगा और प्रति पीएनआर पर केवल चार लोग ही यात्रा कर सकेंगे। रेलवे ने यह फैसला टिकटों की बढ़ती कालाबाजारी और दुरुपयोग को रोकने के लिए किया है।

गौरतलब है कि भारतीय रेल के टिकटों के लिए अक्सर मारा-मारी रहती है। ऑन लाइन बुंकिंग करते समय सिस्टम हैंग हो जाता था और काउंटर से टिकट दलालों के चलते नहीं मिल पाता था। उम्मीद है कि नये नियमों के लागू होने से आम जनता को राहत मिलेगी।

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