इशरत एनकाउंटर में पुलिस पर हत्‍या का मामला दर्ज हो: कोर्ट

Gujarat High Court
अहमदाबाद। गुजरात हाईकोर्ट ने 2004 में इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर में पुलिस पर हत्‍या का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने हाईकोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी। जिसपर अपना फैसला सुनाते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने पुलिस पर नए सिरे से एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा। गौरतलब है कि पुलिस ने जून 2004 में इशरत जहां का एनकाउंटर दिया था। पुलिस का कहना था कि इशरत अपने 2 साथियों संग मिलकर राज्‍य के मुख्‍यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्‍या करने की साजिश रच रही थीं।

गोधरा कांड के बाद हुए इस एनकाउंटर को शुरुआत से ही शक के घेरे में देखा जा रहा था। इशरत के परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि पुलिस वालों ने उनकी बेटी का फर्जी मुठभेड़ दिखाकर एनकाउंटर किया था। 17 साल की इशरत के एनकाउंटर की जांच करने के लिए गुजरात हाईकोर्ट ने एसआईटी की टीम गठित की। जिसने आज अपनी रिपोर्ट पेश की।

एसआईटी ने जो अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश किया गया है उसमें कहा गया है कि इशरत जहां की मौत मुठभेड़ वाले दिन नहीं हुई है। एसआईटी की रिपोर्ट ने पुलिस को कठघरे में खड़ा कर दिया है। इतना ही नहीं इससे राज्‍य के मुख्‍यमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। अब इस मामले में आरोपी पुलिस वालों पेर नए सिरे से मामला दर्ज कर उसकी जांच की जाएगी।

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