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कोर्ट ने सोहराबुद्दीन मामले में लगाई सीबीआई को फटकार

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नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री अमित शाह की कथित भूमिका पर सीबीआई को फटकारा है। सीबीआई ने कई अनाम पत्रों को शाह की फिरौती रैकेट में कथित भूमिका से जुड़ी शिकायतों के तौर पर पेश किया। एजेंसी के इस कदम को न्यायालय ने किसी को खुश करने का कदम बताया है।

न्यायमूर्ति आफताब आलम और न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की पीठ ने कहा कि यह स्पष्टतया किसी को खुश करने के लिए उठाया गया कदम है, जो बिल्कुल गलत है। सीबीआई ने शाह के खिलाफ ऐसी लगभग 200 शिकायतें पेश की थीं, जिन्हें देखने के बाद पीठ ने कहा कि आपने (सीबीआई) हमसे कहा कि प्रदेश सरकार ने इन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की।

इन पत्रो पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये शिकायतें पूरी तरह बकवास लग रही हैं। सीबीआई ने गुजरात उच्च न्यायालय की ओर से शाह को जमानत दिए जाने को चुनौती दी है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि आपको हमारा सबसे अच्छा जांचकर्ता माना जाता है। अब आपको इन कमियों पर जवाब देना होगा।

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English summary
Supreme Court slammed CBI for describing anonymous letters against former Gujarat Home Minister Amit Shah.
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