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ए. राजा ने किया देश के साथ विश्वासघात भी!

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A Raja
दिल्ली (ब्यूरो)। पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा ने देश के साथ विश्वासघात किया है या धोखाधड़ी की है। इस पर अभी भी सीबीआई अटकी पड़ी है। हालांकि सीबीआई की ओर से अदालत में पेश होने वाले विशेष अभियोजक यूयू ललित ने सीबीआई से पूछे बिना ही आरोपियों के खिलाफ धारा-409 यानी विश्वासघात के तहत केस चलाने की दलील दी और अदालत ने इसे स्वीकार करते हुए आरोप भी तय कर दिया। इस धारा के तहत पूर्व संचार मंत्री ए. राजा समेत सभी 17 आरोपियों को उम्रकैद की सजा हो सकती है।

सूत्रों ने बताया कि सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में आरोपियों के खिलाफ केवल धोखाधड़ी (धारा-420) यानी फ्राड का आरोप लगाया था। उनके अनुसार किसी अपराधी के खिलाफ एक ही मामले में धोखाधड़ी और विश्वासघात की धाराएं एक साथ नहीं लग सकतीं। या तो आरोपी किसी को धोखा देगा या फिर विश्वासघात करेगा। पर 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के आरोपियों के खिलाफ इन दोनों ही धाराओं में अदालत ने आरोप तय कर दिया है।

आरोपियों के खिलाफ धारा-409 लगाने की मांग से पर्दा उठाते हुए वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सीबीआई के विशेष अभियोजक यूयू ललित ने खुद ही अदालत में यह धारा लगाए जाने की मांग की और इस बाबत जांच एजेंसी को सूचित तक नहीं किया। वैसे सीबीआई के अधिकारी यह स्वीकार करते हैं कि विशेष अभियोजक को ऐसा करने का अधिकार है। जांच एजेंसी की चार्जशीट दाखिल करने के बाद मौजूदा सबूतों की व्याख्या के लिए अभियोजक स्वतंत्र है और यूयू ललित ने अपने इसी अधिकार का उपयोग किया है।

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English summary
CBI on Friday strongly defended before a Delhi court its plea seeking framing of additional charge of criminal breach of trust against all the 17 accused, including former telecom minister A Raja, in 2G spectrum allocation scam case.
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