सलेम ने कहा मुझे भारतीय जांच एजेंसियों से खतरा

उसने इस तरह का आवेदन विशेष टांडा अदालत को भी भेजा था जिसने उसे यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उसके इस भय के समर्थन में कोई आधार अथवा साक्ष्य नहीं है। परंतु न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति पी डी कोडे ने आज सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए उसे सात दिसम्बर तक जवाब देने का निर्देश दिया है।
सलेम का पत्र जो मुम्बई के पास स्थित तलोजा जेल से लिखा गया के अनुसार उसके खिलाफ नौ मामले दर्ज हैं और चूंकि पुर्तगाल अदालत ने उसका प्रत्यर्पण रद्द कर दिया है भारतीय जांच एजेंसियां या तो उसे झूठे मामले में फंसा सकती हैं अथवा उसे मारने के लिए फर्जी मुठभेड़ की योजना बना सकती हैं। पत्र अथवा याचिका में सुरक्षा के साथ ही पुलिस और सीबीआई को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वे उसके खिलाफ नया मामला दर्ज नहीं करें। सलेम को वर्ष 2006 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पित किया गया था और वह 1993 मुम्बई विस्फोट मामले में एक आरोपी है।












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