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फूलन हत्याकांड के आरोपी राजू को नहीं मिली जमानत

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SC dismisses Phoolan Devi murder accused bail plea
दिल्ली (ब्यूरो)। दस्यु सुंदरी फूलन देवी हत्याकांड के मुख्य आरोपी विजय सिंह उर्फ राजू की जमानत याचिरा सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति पी सदाशिवम और न्यायमूर्ति जे. चलमेश्वर की खंडपीठ ने राजू की जमानत याचिका खारिज करते हुए इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले से इत्तेफाक जताया है। न्यायालय ने कहा कि फूलन देवी हत्याकांड की सुनवाई अपने अंतिम चरण में है। कुछ गवाहों के बयान लेने शेष हैं। ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।

इससे पहले राजू के वकील मृत्युंजय कुमार सिन्हा ने न्यायालय से अनुरोध किया कि इस हत्याकांड के सह-अभियुक्तों अमित राठी. राजेन्द्र एवं प्रवीण मित्तल की तरह ही उनके मुवक्किल को भी जमानत पर रिहा किया जाए. लेकिन खंडपीठ उनकी इस दलील से संतुष्ट नजर नहीं आई और उसने जमानत याचिका खारिज कर दी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजू की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि इस मामले के कुछ गवाहों को कथित रूप से जान से मारने की मिल रही धमकियों के आरोपों के मद्देनजर याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करना उचित नहीं होगा। आफतो बता दें कि फूलन देवी की हत्या 25 जुलाई 2001 को राजधानी स्थित उनके सरकारी आवास के बाहर कर दी गई थी। वह चंबल की बीहड़ में कई सालों तक स्वतंत्र राज की थी।

English summary
The Supreme Court on Monday dismissed the bail application of Vijay Singh alias Raju, a key accused in the sensational murder of dacoit-turned-MP Phoolan Devi on July 25, 2001.
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