नोट फार वोट में भाजपा सांसद अर्गल पर चलेगा मुकदमा

BJP MP Ashok Argal
दिल्ली (ब्यूरो)। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अब नोट फार वोट में शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने तीस हजारी की विशेष कोर्ट में दूसरा पूरक आरोप पत्र दाखिल कर दिया है जिससे मध्य प्रदेश के भिंड से सांसद अशोक अर्गल पर मुकदमा चलाने का रास्ता साफ हो गया है। पुलिस ने अशोक अर्गल पर आईपीसी की धारा-120 (बी) (साजिश) और भ्रष्टाचार निरोधक कानून (पीसी एक्ट) की धारा-12 के तहत आरोपी बनाया है।

तीस हजारी की विशेष जज संगीता ढींगरा सहगल की कोर्ट में नोट के बदले वोट कांड के लोक अभियोजक राजीव मोहन ने दूसरा पूरक आरोप पत्र दाखिल किया। उन्होने कोर्ट को बताया कि अर्गल पर मुकदमा चलाने की इजाजत लोक सभा अध्यक्ष ने शुक्रवार को दे दी है लिहाजा उन पर दूसरा पूरक आरोप पत्र दाखिल किया जा रहा है। आरोप पत्र में सांसदों को एक-एक करोड़ रुपये देने का जो स्थान बताया गया है वह अशोक अर्गल का निवास स्थान ही है। विशेष कोर्ट अशोक अर्गल वाले आरोप पत्र पर 7 अक्टूबर को संज्ञान लेगी फिर उन्हें कोर्ट में उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी किया जाएगा।

इस मामले में भाजपा सांसद अशोक अर्गल 7वें आरोपी हैं। इस मामले भाजपा के दो पूर्व सांसदों महावीर सिंह भगोरा, फग्गन सिंह कुलस्ते के अलावा सपा के पूर्व महासचिव अमर सिंह, संजीव सक्सेना, सुहैल हिंदुस्तानी और भाजपा नेता सुधींद्र कुलकर्णी पहले ही जेल जा चुके हैं। हालांकि अमर सिंह न्यायिक हिरासत में रहते हुए एम्स में अपना इलाज करवा रहे हैं। 30 सितंबर को दाखिल पहले पूरक आरोप पत्र में किसी भी नए आरोपी को शामिल नहीं किया गया था। अर्गल भी इस समय जेल में हैं। हालांकि राजनीतिक दल इस मुद्दे पर सियासी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं।

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