पुर्तगाल ने रद्द किया अंडरवर्ल्ड डॉन अबु सलेम का प्रत्यार्पण
वर्ष 1993 के मुंबई धमाकों समेत आठ मुकदमों में सुनवाई के लिए भारतीय जांच एजेंसियां नवंबर, 2005 में सलेम को पुर्तगाल से भारत लाई थीं। सलेम के प्रत्यर्पण के वक्त भारत सरकार ने पुर्तगाल को आश्वासन दिया था कि उसे मौत की सजा नहीं दी जाएगी। न ही उसे किसी कानून की ऐसी धारा के तहत आरोपी बनाया जाएगा, जिसमें 25 साल से ज्यादा सजा का प्रावधान हो। सलेम के वकील अरविंद कुमार शुक्ला ने मंगलवार को कहा कि भारत में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद हमने पुर्तगाल हाईकोर्ट में अपील की थी।
हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी कर सलेम का भारत प्रत्यर्पण इस आधार पर खारिज कर दिया कि भारत सरकार ने प्रत्यर्पण की शर्तो का उल्लंघन किया। मुंबई बम धमाकों के मामले में सलेम पर विशेष टाडा (आतंकवाद और विध्वंसक गतिविधियां निरोधक अधिनियम) अदालत में मुकदमा चल रहा है। टाडा अदालत ने अभियोजन को सलेम के खिलाफ प्रत्यर्पण की इजाजत के लिए इस्तेमाल किए गए आरोपों के अलावा कुछ अन्य आरोप लगाने की इजाजत दे दी थी। सलेम की अपील खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टाडा अदालत के निर्णय को बरकरार रखा था।