कुत्‍ते की पूंछ काटी तो जाना पड़ेगा जेल

Cutting dog's tail is punishable offense: AWBI
नई दिल्‍ली। यदि आप डॉबरमैन, कॉकर स्‍पेनियल, बॉक्‍सर या ग्रेट डैन जैसे कुत्‍ते पालने जा रहे हैं, तो उनकी पूंछ मत काटियेगा। क्‍योंकि अब ऐसा करने पर आपको जेल हो सकती है। भारतीय पशु रक्षण संस्‍था के फेडरेशन (एफआईएपीओ) की एक याचिका पर एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया (एडब्‍ल्‍यूबीआई) ने यह नियम जारी किया है, जिसके अंतर्गत पूंछ या कान काटना कानून जुर्म होगा।

नियम के अंतर्गत धारा 1960 के तहत एडब्‍ल्‍यूबीआई ने वेटरिनरी काउंसिल आफ इंडिया को निर्देश देते हुए जानवरों पर ऐसे अत्‍याचार रोकने के निर्देश दिये हैं। संगठन का कहना है कि पूंछ और कान का दैनिक गतिविधयों में काफी महत्‍वपूर्ण योगदान होता है। संगठन में ऐसे तमाम मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें पूछ काटने के बाद दो से तीन दिन की उम्र वाले पिल्‍लों की मौत हो गई।

गौरतलब है कि ऑस्‍ट्रेलिया, इंग्‍लैंड, फ्रांस, नीदरलैंड्स और दक्षिण अफ्रीका समेत कई देशों में कुत्‍ते की पूंछ काटने पर पहले ही प्रतिबंध लगा हुआ है। इस श्रेणी में अब भारत भी शामिल हो गया है।

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