सावधान! जेल पहुंचा सकता है सेकेंड हैंड वाहन
ऐसा कोई भी वाहन अगर किसी शक्स के पास पाया जाता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की उन खास धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिनमें सालों तक की कठोर सजा एवं भारी जुर्माने का भी प्रावधान दिया गया है। लिहाजा, बेहतर होगा कि कोई भी व्यक्ति यदि पुराना वाहन लेता है तो खरीदने से पहले वह उसके बारे में न केवल रजिस्ट्रेशन अॅथारिटी बल्कि नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो से भी तमाम जानकारी हासिल कर ले।
आईपीसी की धारा 411, 412 एवं 413 आदि में सीधा सा प्रावधान दिया गया है कि यदि चुराई या लूटी गई स पत्ति को कोई भी व्यक्ति बेईमानी की नियत से अपने कब्जे में रखता है तो उसे न केवल दस साल तक की कठोर सजा हो सकती है बल्कि साथ ही भारी जुर्माना भी किया जा सकता है। आईपीसी की धारा 404, 411, 412, 413 आदि में इस तरह का प्रावधान है कि ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए।
आप अगर कोई भी पुराना वाहन खरीदते हैं तो उसके बारे में पक्के तौर पर यह सुनिश्चित कर लें कि वह चुराया हुआ या फिर लूटा हुआ वाहन तो नहीं है। इसके लिए खरीददार संबंधित रजिस्ट्रेशन अॅथारिटी से भी संपर्क कर सकता है और स्टेट क्राइम एवं नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो से भी जानकारी आसानी से हासिल कर सकता है।