मीरा चोपड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
रुचि अपने पति सुमित भुट्टन के साथ शेयर ब्रोकर कंपनी चलाती थी। रुचि की मां सुधा गुप्ता के बयान पर पुलिस ने उसके पति और पति की कथित प्रेमिका मीरा चोपड़ा के खिलाफ दहेज हत्या और हत्या की साजिश में शामिल होने का मामला दर्ज किया था। सुमित को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। 20 जुलाई को चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट जसबीर सिंह की अदालत ने मीरा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे।
गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने 22 जुलाई को सेशन कोर्ट में अपने वकील की सहायता से अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई। मीरा के वकील विजय अग्रवाल और हरीश मल्होत्रा ने कोर्ट में दलील दी कि पुलिस ने मीरा को जान-बूझकर फंसाया है। सुधा के वकील हिरेन शर्मा ने कहा कि मृतका की पर्सनल डायरी बता रही है कि उसकी वैवाहिक जिंदगी में मीरा का दखल था। इस दखल के चलते ही उसका पति उसे परेशान करता था। इसके बाद अदालत ने मीरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।