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मीरा चोपड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

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गुडग़ांव। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की बहन मीरा चोपड़ा की अग्रिम जमानत याचिका गुडग़ांव के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी। रुचि भुट्टन मामले में 22 जुलाई को मीरा के वकील ने जमानत याचिका दायर की थी। डीएलएफ फेज-2 निवासी रुचि भुट्टन का शव 5 जुलाई की सुबह उसके घर में पंखे से लटका मिला था।

रुचि अपने पति सुमित भुट्टन के साथ शेयर ब्रोकर कंपनी चलाती थी। रुचि की मां सुधा गुप्ता के बयान पर पुलिस ने उसके पति और पति की कथित प्रेमिका मीरा चोपड़ा के खिलाफ दहेज हत्या और हत्या की साजिश में शामिल होने का मामला दर्ज किया था। सुमित को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। 20 जुलाई को चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट जसबीर सिंह की अदालत ने मीरा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे।

गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने 22 जुलाई को सेशन कोर्ट में अपने वकील की सहायता से अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई। मीरा के वकील विजय अग्रवाल और हरीश मल्होत्रा ने कोर्ट में दलील दी कि पुलिस ने मीरा को जान-बूझकर फंसाया है। सुधा के वकील हिरेन शर्मा ने कहा कि मृतका की पर्सनल डायरी बता रही है कि उसकी वैवाहिक जिंदगी में मीरा का दखल था। इस दखल के चलते ही उसका पति उसे परेशान करता था। इसके बाद अदालत ने मीरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

English summary
A city court on Monday rejected the bail application of Meera Chopra, who is a co-accused in the Ruchi Bhuttan death case.
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