दिल्ली: पूर्व हाईड्रोकार्बन महानिदेशक पर मामला दर्ज

आपको बता दें कि डीजीएच के पद पर रहते हुए सिब्बल ने सीवीसी की जांच में देरी करवाई जिसमें पाया गया कि उन्होंने निजी कंपनियों को उत्खनन अनुबंधों में विस्तार देते समय अनुचित लाभ दिया। सीबीआई ने इस बारे में प्राथमिक जांच 26 नवंबर 2009 को दाखिल की थी। ब्यूरो का दावा है कि उसके पास इस बात के पुख्ता साक्ष्य हैं कि सिब्बल ने कामकाज में गड़बड़ी की और तेल एवं गैस क्षेत्र उत्खनन में शामिल विदेशी परामर्शकों, निजी कंपनियों का अनुचित पक्ष लिया। डीजीएच, पेट्रोलियम मंत्रालय के अधीन आता है और सिब्बल 2004-2009 के बीच डीजीएच थे।












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