शिव सैनिक ही मेरी संपत्ति ह‍ै हिम्‍मत है तो जब्‍त कर ले कोर्ट: बाल ठाकरे

bal thackeray
मुबंई। बिहार के रहने वाले लोगों पर अपने मुखपत्र सामना के माध्‍यम से टिप्‍पणी करने वाले शिव सेना सुप्रीमो बाल ठाकरे की सपत्ति को कुर्क करने का आदेश कोर्ट ने दिया ह‍ै। कोर्ट के इस आदेश को धता बताते हुए बाल ठाकरे ने कहा है कि शिव सैनिक ही मेरी संपत्ति है, उन्‍हें कोई जब्‍त कर सकता है तो कर ले। इस बात का तर्क देते हुए बाल ठाकरे ने मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा है कि 'हमारे एक इशारे पर हमारे शिव सैनिक जान की बिना परवाह किये ही जंग के मैदान में कूद जाते हैं और शहीद हो जाते हैं" तो यही हमारी अमूल्‍य संपदा और धरोहर हैं।

उन्‍होंने कहा कि हमारे इस संपत्ति को जब्‍त करने के लिये अदालत को एक अलग ही कानून बनाना पड़ेगा तब जाकर मेरी यह अमूल्‍य संपत्ति जब्‍त की जा सकेगी। शिवसेना प्रमुख कहते हैं कि अदालत द्वारा हमारी संपत्ति जब्त करने के आदेश पर हम खुद अचंभित हैं कि हमारी अचल संपत्ति कहां है? हमारी संपत्ति तो ये शिवसैनिक ही हैं।

सामना के कार्यकारी संपादक और राज्‍यसभा सदस्‍य संजय राउत भी अदालत के फैसले की खिल्‍ली उड़ाने से पीछे नहीं रहे। राउत ने कहा, 'ठाकरे ने हमेशा अदालत का सम्मान किया है लेकिन उनकी संपत्ति जब्त करने का फैसला इस सदी का सबसे बड़ा मजाक है। उनकी संपत्ति लाखों शिवसैनिक हैं, जो हाथ लगाते ही जल उठेंगे।' गौरतलब है कि बिहार के आरा जनपद के उप-विभागीय न्यायिक जज एस.बी.एम. त्रिपाठी ने दो दिन पहले एक मामले की सुनवाई करते हुए ठाकरे की संपत्तिजब्त करने का आदेश दिया है।

उल्‍लखनीय है कि बिहार के रहने वाले लोगों पर शिवसेना के मुखपत्र सामना में दुर्भावनापूर्वक लेख लिखने का खामियाजा शिव सेना सुप्रीमो बाल ठाकरे को भरना पड़ा। बिहार के भोजपुर जिले में एक स्‍थानीय अदालत ने बाल ठाकरे के खिलाफ सोमवार को कुर्की जब्‍ती का आदेश दिया था। जानकारी के अनुसार अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी (एसडीजेएम) एसबीएम त्रिपाठी ने सात मार्च 2008 को दायर मामले की सुनवाई करते हुए बाल ठाकरे के खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश जारी किया था। अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह ने 2008 में बाल ठाकरे के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष परिवाद पत्र दाखिल किया था जिसके बाद एसडीजेएम की अदालत में मामले की सुनवाई चल रही है।

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