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बाबा रामदेव के स्वाभिमान ट्रस्ट को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

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Baba Ramdev
नई दिल्ली। दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में 4-5 जून का रात्रि में भ्रष्टाचार और कालेधन के खिलाफ अनशन कर रहे योगगुरु बाबा रामदेव और उनके समर्थकों पर पुलिसिया बर्बरता पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज भारत स्वाभिमान ट्रस्ट को नोटिस भेजा है। इस नोटिस में बाबा रामदेव व उनके समर्थकों पर दिल्ली पुलिस की ओर से लगाए गए आरोपों पर जवाब मांगा गया है। मामले पर अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी।

आपको बता दें कि शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया था जिसमें उसने बाबा के समर्थकों पर फायरिंग से इंकार कर दिया था। दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई के लिए बाबा व उनको समर्थकों को ही जिम्मेदार ठहराया और कहा कि बाबा रामदेव अपने समर्थकों को भड़का रहे थे। इसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने भारत स्वाभिमान ट्रस्ट को नोटिस भेजकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह दिल्ली पुलिस की ओर से कब्जे में लिए गए सीसीटीवी फुटेज भी देख सकती है।

आपको बता दें कि बाबा रामदेव और उनके समर्थकों पर दिल्ली पुलिस ने 4-5 जून की रात को जमकर कहर बरपाया था। सोए हुए लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे थे। जिसमें करीब 69 लोग घायल हो गए थे। करीब एक दर्जन लोगों को गंभीर चोटें आई थीं। उसमें से एक राजबाला अभी भी जिंदगी और मौत से लड़ रही हैं।

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English summary
The Supreme Court on Monday issued notice to Bharat Swabhiman Trust on the counter affidavit filed by Commissioner of Police Delhi on the alleged use of force by Delhi Police to disperse off people from the Ramlila Ground where Baba Ramdev had organised a camp and gone on fast against corruption.
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